विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 09, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

नोएडाः जेपी ग्रुप के निदेशक समेत चार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस

By JP YadavEdited By:
Published: Sun, 09 Apr 2017 08:04 AM (GMT+05:30)Updated: Sun, 09 Apr 2017 10:34 PM (GMT+05:30)

मामले में बुकिंग राशि लेकर समय पर कब्जा नहीं देने व धोखाधड़ी की शिकायत पीड़ित ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी।

नोएडाः जेपी ग्रुप के निदेशक समेत चार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस
नोएडाः जेपी ग्रुप के निदेशक समेत चार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस

नोएडा (जेएनएन)। दनकौर कोतवाली पुलिस ने जेपी समूह के निदेशक समीर गौड़, मनोज गौड़ समेत चार लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में बुकिंग राशि लेकर समय पर कब्जा नहीं देने व धोखाधड़ी की शिकायत पीड़ित ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी।

पीड़ित ने चार अप्रैल को सुबह सवा ग्यारह बजे ट्वीट किया और करीब 1.15 बजे रिपोर्ट दर्ज हो गई। हालांकि, रिपोर्ट दर्ज करने की जानकारी उसे शनिवार को हुई।

गाजियाबाद के वैभवखंड के रहने वाले निखिल चंदेल एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक, उन्होंने अगस्त 2013 में दनकौर क्षेत्र में स्थित स्पोट्र्स सिटी में जेपी कंपनी के नेचर व्यू प्रोजक्ट में 750 वर्ग फीट का फ्लैट बुक किया था।

बिल्डर ने उस वक्त 12 लाख 15 हजार 124 रुपये जमा कराए और 36 महीने में फ्लैट पर कब्जा देने का आश्वासन दिया था। बिल्डर द्वारा दी गई अवधि पूरी होने के बाद 2016 में उन्होंने नोएडा के सेक्टर- 128 स्थित जेपी के ऑफिस में फ्लैट पर कब्जा देने के बारे में पूछा तो बिल्डर के निदेशक ने छह महीने का और समय मांगा।

इसके बावजूद जब कब्जा देने में देरी हुई तो निखिल चंदेल ने यमुना प्राधिकरण से संपर्क किया, तब उन्हें पता चला कि इस प्रोजेक्ट का तो प्राधिकरण से नक्शा ही पास नहीं हुआ है।

पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में जेपी समूह के निदेशक समीर गौड़, मालिक मनोज गौड़, प्रधान प्रबंधक मनोज डेंबला व वरिष्ठ प्रधान प्रबंधक राजीव तलवार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।