टेरर फंडिंग मामला: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अलगाववादी नेता
एनआईए से मिली जानकारी के मुताबिक सभी आरोपियों ने पाकिस्तान से हो रही फंडिंग की बात कबूली है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। टेरर फंडिंग मामले में एएनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा है कि उसने अलगाववादी नेताओं से पूछताछ पूरी कर ली है। लेकर एनआईए आलगावादी नेता अल्ताफ शाह, मेहराजुद्दीन कलवाल, पीर सैफुल्ला और एन खान से पूछताछ कर रही थी। अब पूछताछ होने के बार चारों आलगावादी नेताओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जहां पर 28 अगस्त उन्हें रिमांड पर रखा जाएगा।
Terror funding case: All 4 separatists sent to 14-day judicial custody, till 28th August.
— ANI (@ANI) August 14, 2017
इससे पहले अदालत ने टेरर फंडिंग के एक दशक पुराने मामले में गिरफ्तार कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कहा गया था कि शब्बीर को आगे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है जिसके बाद अदालत ने उन्हें हिरासत में भेज दिया।
बता दें कि ईडी ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि अलगाववादी नेता आंतक के लिए धन देकर देश को बबार्द कर रहे हैं। घाटी में अशांति फैलाने लिए धन मुहैया कराने के आरोप में एनआईए द्वारा हुरियत के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है।
पाकिस्तान से हो रही फंडिंग
एनआईए से मिली जानकारी के मुताबिक सभी आरोपियों ने पाकिस्तान से हो रही फंडिंग की बात कबूली है। एनआईए ने देश के अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज इकट्ठा किए हैं। आतंकी फंडिंग जहां एक ओर उरी और पुंछ के जरिए ट्रेड के द्वारा पाकिस्तान की तरफ से करोड़ों रुपए भेजे जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हवाला के जरिए आतंकियों के पास पैसे भेजे जा रहे हैं।
एनआईए के करीब 215 अधिकारी जांच में शामिल
जानकारी के मुताबिक एनआईए के करीब 215 अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जिसमें 8 SP स्तर के अधिकारियों की टीमें बनी हैं, वहीं 3 डीआईजी और 2 IG स्तर के अधिकारी इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं।
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