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ओल्ड राजेन्द्र नगर कोचिंग हादसे के आरोपियों को CBI के सामने नई जमानत याचिका दायर करने की आजादी:कोर्ट

Delhi Coaching Center Incident तीस हजारी कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका का निपटारा किया। सभी आरोपी सीबीआई अदालत के सामने नई जमानत याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें हाईकोर्ट ने मामले की जांच दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से लेकर सीबीआई को दे दी है।

By Ritika Mishra Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Sat, 03 Aug 2024 07:24 PM (IST)
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Delhi News: अदालत ने सीबीआई को सौंपी थी जांच। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया।

अदालत ने आरोपितों की याचिका का निपटारा करते समय अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने के बारे में दिए गए तर्क को ध्यान में रखा।

CBI अदालत के सामने नई जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने आरोपित परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को सक्षम सीबीआई अदालत के समक्ष नई जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी।

बेसमेंट के सह-मालिकों की ओर से पेश अधिवक्ता अमित चड्ढा ने कहा कि अदालत से लिखित आदेश मिलने के बाद सक्षम सीबीआई अदालत के समक्ष नई जमानत याचिका दायर की जाएगी।

अदालत आरोपितों की मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।

हाईकोर्ट ने जांच दिल्ली पुलिस से लेकर CBI को सौंपी

शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बेसमेंट में छात्रों के डूबने की घटना की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को सौंप दी थी, ताकि लोगों को जांच पर कोई संदेह न हो।

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