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Om Prakash Chautala News: हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने साल दर साल बनाई आय से दोगुनी संपत्ति

इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख पर 1993 से 2006 के बीच अज्ञात स्रोतों से लगभग 6.09 करोड़ की अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज (पीसी ऐक्ट) (सीबीआइ) विकास ढुल ने सजा तय करने के लिए 26 मई की तारीख तय की।

By Jp YadavEdited By: Published: Tue, 24 May 2022 11:15 AM (IST)Updated: Tue, 24 May 2022 11:15 AM (IST)
Om Prakash Chautala News: हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने साल दर साल बनाई आय से दोगुनी संपत्ति
Om Prakash Chautala News: हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने साल दर साल बनाई आय से दोगुनी संपत्ति

नई दिल्ली [गौरव बाजपेई]। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच अपनी आय के मुकाबले दो गुने से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। इस दौरान उन्होंने कुल 5.54 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाई जबकि वह सिर्फ 2.73 करोड़ की संपत्ति के ही दस्तावेज पेश कर सके। इस तरह उन्होंने 2.81 करोड़ की संपत्ति अज्ञात स्रोतों से जुटाई।

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बता दें कि 16 साल चली लंबी सुनवाई के बाद बीती 21 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम की धारा 13 एक (ई) व 13 दो के तहत दोषी ठहराया था। इस मामले में न्यायाधीश विकास ढल 26 मई को सजा सुनाएंगे। 

चौटाला ने 36 लाख रुपये आयकर चुकाया

कोर्ट ने अपने आदेश में चौटाला की साल-दर-साल अज्ञात स्नोतों से मिली चल व अचल संपत्ति को अपने आदेश में उल्लिखित किया है। अदालत ने कहा कि चौटाला कुल 2.73 करोड़ की संपत्ति के ही दस्तावेज पेश कर सके। उन्होंने कुल 36 लाख रुपये आयकर के रूप में अदा किए थे।

सात साल में 106 गवाहों ने दर्ज कराए बयान

आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए जांच एजेंसी सीबीआइ ने हर पहलू को अदालत के समक्ष रखा। कुल 106 गवाह अदालत में पेश किए गए। इसमें सात साल से अधिक का समय लगा। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साल 2019 में पूर्व सीएम चौटाला की दिल्ली, सिरसा और पंचकूला स्थित 3.68 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी अटैच की थीं।

गौरतलब है कि 19 मई को दोनों पक्षों की बहस खत्म हुई थी, इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए चौटाला को दोषी करार दिया। उस वक्त कोर्ट में चौटाला भी मौजूद थे।


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