Delhi Riot: दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में ताहिर हुसैन ने मांगी जमानत, 9 जून को होगी सुनवाई
Delhi Riot उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन ने जमानत के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्जी दायर की है। इस अर्जी पर अगली सुनवाई नौ जून को होगी।
पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन ने जमानत के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्जी दायर की है। इस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट ने अभियोजन से उसका पक्ष पूछा है। इस अर्जी पर अगली सुनवाई नौ जून को होगी।
दंगे में गई थी 53 लोगों की जान
फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। उसमें 53 लोगों की जान गई थीं। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि दंगे साजिश के तहत कराए गए थे। इसलिए स्पेशल सेल ने अलग से साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अलग से प्राथमिकी की थी। उसमें ताहिर को मुख्य आरोपित बनाया गया था। इस मामले में ताहिर हुसैन ने जमानत मांगी है।
ताहिर तीन साल से अधिक वक्त से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। उस पर दंगे से जुड़े 12 मामले चल रहे हैं। उसने कुछ मामलों में पहले भी जमानत अर्जी डाली थी, जोकि खारिज हो गई थीं। दंगे में नाम आने के बाद ही उसे आप ने निलंबित कर दिया था।
सफूरा को किश्तवाड़ जाने की मिली अनुमति
दंगे की साजिश के इस मामले में आरोपित सफूरा जरगर को कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक माह दस दिन के लिए किश्तवाड़ स्थित ससुराल में रहने की अनुमति प्रदान कर दी है। बुधवार को उसकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा कि सफूरा 25 मई से पांच जुलाई तक किश्तवाड़ में रह सकती है। साथ ही निर्देश दिया है कि उसे वहां के पते की लोकेशन गूगल मैप्स पर पिन करनी होगी, ताकि उसके जरिये जांच अधिकारी किश्तवाड़ में उसकी उपस्थिति पर नजर रख सके।
सफूरा को इस मामले में जून 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत देते हुए शर्त रखी गई थी कि वह बिना अनुमति के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती। इसी शर्त के तहत सफूरा ने जून के अंतिम सप्ताह में ईद-उल-अजहा का त्योहार ससुराल में मनाने के लिए 25 मई से पांच जुलाई तक किश्तवाड़ स्थित ससुराल में रहने की अनुमति मांगी थी।