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Delhi Air Pollution: ग्रेप का उल्लंघन करने पर इस नंबर 011-27393305 पर दें जानकारी

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) लागू होने के बाद प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत उत्तर पश्चिमी जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब तक 3 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा चुका है।

By Edited By: Published: Mon, 19 Oct 2020 01:43 AM (IST)Updated: Mon, 19 Oct 2020 11:45 AM (IST)
Delhi Air Pollution:  ग्रेप का उल्लंघन करने पर इस नंबर 011-27393305 पर दें जानकारी
2 दिन में 3 लाख रुपये तक हुआ जुर्माना।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) लागू होने के बाद वायु प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत उत्तर पश्चिमी जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने पर 15 चालान किए हैं, जिसमें तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है। उत्तर पश्चिमी जिले के एसडीएम सरस्वती विहार ने वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र और शालीमार बाग क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर तीन लाख का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई दो दिन में की गई है।

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राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के रोकथाम को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि लोग वायु प्रदूषण रोकने में अधिकारियों का सहयोग करें। अगर कोई आपके आसपास कूड़ा जलाता है या फिर कूड़े में आग लगी हो, इसकी सूचना जिला प्रशासन को इस नंबर 011-27393305 पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी गुप्त रखी जाएगी।

उठाए जा रहे हैं सख्त कदम

उत्तर पश्चिम जिले के जिला अधिकारी संदीप मिश्रा (Sandeep Mishra, District Officer of North West District) ने जिले के सभी एसडीएम को ग्रेप लागू होने के बाद नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी के तहत जिले में सभी एसडीएम प्रदूषण के रोकथाम को लेकर जारी नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।

डॉ. रेहान रजा (एसडीएम, सरस्वती विहार) का कहना है कि ग्रेप लागू होने के बाद नियमों का उल्लघंन करने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लोग क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन को सूचित कर सकते हैं।  

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