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आरुषि मर्डर केसः चार साल बाद आज खुली हवा में सांस लेंगे तलवार दंपती

अदालत खुलने पर उनके बरी किए जाने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सीबीआइ कोर्ट में जमा कराने के साथ ही बांड भर दिए जाएंगे।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 16 Oct 2017 07:49 AM (IST)Updated: Mon, 16 Oct 2017 03:46 PM (IST)
आरुषि मर्डर केसः चार साल बाद आज खुली हवा में सांस लेंगे तलवार दंपती
आरुषि मर्डर केसः चार साल बाद आज खुली हवा में सांस लेंगे तलवार दंपती

गाजियाबाद (जेएनएन)। बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप से बरी हुए डॉ. राजेश व डॉ. नूपुर तलवार सोमवार को आजादी का सूरज देख सकते हैं। अदालत खुलने पर उनके बरी किए जाने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सीबीआइ कोर्ट में जमा कराने के साथ ही बांड भरने की प्रक्रिया शुरू गई है। बताया जा रहा है कि शाम तक दोनों की रिहाई हो सकती है। 

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दस्तावेजों के सत्यापन के बाद कोर्ट से रिहाई का परवाना जारी  होगा। जानकारी मिली है कि राजेश तलवार की जमानत उनके सास-ससुर यानी बीसी चिटनिस और ललिता चिटनिस देंगे, वहीं नूपुर की जमानत राजेश तलवार के भाई दिनेश तलवार देंगे। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी शनिवार को तलवार दंपती के अधिवक्ता मनोज सिसोदिया के पास आ गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी।

मनोज ने बताया कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तलवार दंपती को रिहाई देते हुए सीआरपीसी की धारा 437(ए) का पालन किया जाए। उनकी ओर से सोमवार को रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिस अदालत ने तलवार दंपती को सजा देकर जेल भेजा है, उसी अदालत को रिहाई का आदेश जारी करने का अधिकार है। इस वजह से मामले को रूटीन मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया सकता था।

सोमवार को कोर्ट खुलने के साथ ही सर्टिफाइड कॉपी वहां दी जाएगी। साथ ही बांड भरने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इसके बाद जेल के लिए सीबीआइ कोर्ट से रिहाई के आदेश का परवाना जारी होगा और तलवार दंपती रिहा हो जाएंगे।


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