'सिसोदिया मंत्री थे तो 18 विभाग संभालने में व्यस्त थे, पत्नी से मिलने को चाहिए जमानत', ED ने क्यों बोली ये बात
ईडी ने 100 करोड़ रुपए की घूसखोरी के मनी ट्रेल पर कहा कि विजय नायर और आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव को लेकर बंगाली मार्केट में हवाला लेनदेन के लिए नोट व पैसे के साथ कोडवर्ड और मोबाइल नंबर दिए।इसके लिए चालान बनाए गए नकद भुगतान किया गया।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने पूर्व उप मुख्यमंत्री रहते 18 विभागों को संभाला और उस समय उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था।
अब वह जमानत पाने के लिए इसे आधार बना रहे हैं। ईडी ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लाड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया और सह आरोपित विजय नायर की नियमित जमानत याचिका का विरोध किया।
ईडी ने बताई विजय नायर की भूमिका
ईडी ने कहा, हमने लिखित में दलील दे दी है। विजय नायर आम आदमी पार्टी का चेहरा थे। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने साजिश में विजय नायर की भूमिका को बताते हुए अलग-अलग लोगों के बयानों को पढ़ा।
उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी को पंजाब में चुनावों के लिए तत्काल पैसे की जरूरत थी। दक्षिण समूह ने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए दिए। विजय नायर ने आरोपित अभिषेक बोइनपल्ली और दिनेश अरोड़ा की सहायता की।
ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत के विरोध में कहा कि सिसोदिया पुलिस एस्कार्ट में अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। जांच एजेंसी ने कहा, जब सिसोदिया ने मंत्री रहते 18 विभागों को संभाला तो उस समय उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। अब वह जमानत लिए ये सब आधार बना रहे हैं।
हवाला लेन-देन के लिए नोट व पैसे के साथ कोडवर्ड व मोबाइल नंबर दिए
ईडी ने 100 करोड़ रुपए की घूसखोरी के मनी ट्रेल पर कहा कि विजय नायर और आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव को लेकर बंगाली मार्केट में हवाला लेनदेन के लिए नोट व पैसे के साथ कोडवर्ड और मोबाइल नंबर दिए।इसके लिए चालान बनाए गए, नकद भुगतान किया गया।
विजय नायर की तरफ से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने ईडी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि विजय 249वें दिन से हिरासत में हैं। विजय सिर्फ इसलिए सलाखों के पीछे नहीं हो सकता क्योंकि वे आप का चेहरा थे।
विजय ने कहा, वह मुख्यमंत्री के घर के पास रहने की वजह से सलाखों के पीछे नहीं रह सकता। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने दोनों की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।