एयरसेल मैक्सिस डीलः कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत के खिलाफ ईडी पहुंची कोर्ट
इस मामले में पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) की ओर से पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट से पहले ही दोनों को राहत मिल चुकी है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। एयरसेल-मैक्सिस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने कार्ति चिदंबरम को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है।
बता दें कि इस मामले में पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) की ओर से पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट से पहले ही दोनों को राहत मिल चुकी है। कोर्ट की ओर से दोनों की गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगाई गई है।
जानें क्या है एयरसेल-मैक्सिस डील
आरोप है कि कार्ति के पिता पी. चिदंबरम 2006 में जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने (कार्ति) एयरसेल-मैक्सिस डील में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी हासिल की थी। बता दें कि कार्ति चिदंबरम द्वारा साल 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिलने के मामले की जांच CBI और ED कर रहे हैं। उस समय पी. चिदंबरम वित्तमंत्री थे।
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था।