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कोर्ट ने कहा, प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए वाहन चालक जिम्मेदार नहीं

दस वर्ष पुराने मामले में सत्र न्यायालय की टिप्पणी। वर्ष 2008 में बदरपुर में सड़क हादसे में हुई थी महिला की मौत।

By Amit SinghEdited By: Published: Mon, 30 Jul 2018 06:06 PM (IST)Updated: Mon, 30 Jul 2018 06:06 PM (IST)
कोर्ट ने कहा, प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए वाहन चालक जिम्मेदार नहीं
कोर्ट ने कहा, प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए वाहन चालक जिम्मेदार नहीं

नई दिल्ली (जेएनएन)। सड़क हादसों के लिए हमेशा वाहन चालक ही जिम्मेदार नहीं होते हैं। पैदल यात्री भी गलती करते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाता है। साकेत कोर्ट ने एक सड़क हादसे के मामले में एक वाहन चालक को बरी करते हुए यह टिप्पणी की। यह सड़क हादसा दर्स वर्ष पुराना है, जिसमें चौराहे पर वाहन की टक्कर से महिला की मौत हो गई थी।

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साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके सिंह की अदालत ने कहा कि नियम कानून सिर्फ वाहन चालकों के लिए नहीं होते, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी नियमावली होती है। हालांकि केस दर्ज करते समय पैदल यात्री की गलती पर ध्यान नहीं दिया जाता।

17 मई 2008 को बदरपुर के पास सड़क पार करते हुए नमिता (34) की कार से टक्कर होने के बाद मौत हो गई थी। मामले में निचली अदालत ने कार चालक को दोषी मानते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। चालक ने कोर्ट के इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सत्र न्यायालय ने पाया कि जिस समय महिला सड़क पार कर रही थी, उस समय ट्रैफिक सिग्नल लाल होने के बजाय हरा था। महिला ट्रैफिक सिग्नल को नजरअंदाज करते हुए तेजी से आगे बढ़ती चली गई जिससे कार ने उसे टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई।


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