डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध से ट्रैक्टर को छूट, दिल्ली समेत 4 राज्य के लाखों किसानों को राहत
केन्द्र सरकार इस मसले पर जल्द ही एनसीआर के राज्यों (दिल्ली, यूपी व हरियाणा) संग वार्ता करेगी। संबंधित राज्य सरकारों संग वार्ता कर जल्द इसका हल निकाला जाएगा।
नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली-एनसीआर में डीजल गाड़ियों पर लगाया गया प्रतिबंध ट्रैक्टर पर लागू नहीं होगा। केन्द्र सरकार ने किसानों की मांग पर जल्द इसका समाधान निकालने का आश्वासन दिया है।
मालूम हो कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत दूसरे राज्यों के भी 10 साल पुराने डीजल वाहन दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस आदेश से डीजल से चलने वाले किसानों के ट्रैक्टर पर भी संकट खड़ा हो गया है। मंगलवार को यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने केन्द्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात में इस मुद्दे को भी प्रमुखता से रखा था।
किसानों का कहना था कि उनके ट्रैक्टर कृषि उपकरण के तहत आते हैं। ऐसे में किसानों के ट्रैक्टर पर 10 साल के प्रतिबंध को लागू नहीं किया जाना चाहिए। इससे किसानों पर काफी बोझ पड़ेगा और कृषि कार्य प्रभावित होगा। इसलिए ट्रैक्टर को 10 साल पुराने प्रतिबंधित वाहनों की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
कृषी एवं किसान कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री जीएस शेखावत ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में इसकी जानकारी दी है। जीएस शेखावत ने बताया कि किसानों की इस मांग पर केन्द्र सरकार सहमत है। केन्द्र सरकार इस मसले पर जल्द ही एनसीआर के राज्यों (दिल्ली, यूपी व हरियाणा) संग वार्ता करेगी। संबंधित राज्य सरकारों संग वार्ता कर जल्द इसका हल निकाला जाएगा।
हालांकि, सरकार सभी ट्रैक्टर को इस प्रतिबंध से छूट देगी या केवल किसानों के ट्रैक्टर को, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मालूम हो कि दिल्ली-एनसीआर में बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल कॉमर्शियल तौर पर बिल्डिंग मैटेरियल आदि सप्लाई करने तथा अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। ऐसे में हो सकता है कि कॉमर्शियल कार्य करने वाले ट्रैक्टरों पर प्रतिबंध लागू रहे।