Agnipath Scheme News: अग्निपथ योजना से प्रभावित हुए बगैर वायुसेना में पिछली भर्ती को पूरा करने की मांग
Agnipath Scheme News दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने याचिका काे तब दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह याचिका पर सुनवाई हो सकती है।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। अग्निपथ योजना से प्रभावित हुए बगैर वर्ष 2019 की अधिसूचना के अनुसार भारतीय वायु सेना में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने याचिका काे तब दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, जब पीठ को सूचित किया गया कि ऐसी ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
गौरतलब है कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से रक्षा बल के कई उम्मीदवारों ने याचिका दायर कर 11 दिसंबर 2019 की अधिसूचना के अनुसार नामांकन सूची प्रकाशित करने और इसके परिणामस्वरूप नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की है।
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