Delhi Violence: दंगे के आरोपित 10वीं के छात्र को परीक्षा में बैठने की मिली अनुमति
उत्तर-पूर्वी जिले के मुख्य महानगर दंडाधिकारी पवन सिंह राजावत ने 10वीं कक्षा के छात्र को 18 मार्च को होने वाली सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Violence: कड़कड़ड़ूमा कोर्ट ने दंगे के आरोप में गिरफ्तार 10वीं कक्षा के एक छात्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ ही बोर्ड परीक्षा में भी बैठने की अनुमति दी है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर आरोपित छात्र की परीक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल उत्तर-पूर्वी जिले के मुख्य महानगर दंडाधिकारी पवन सिंह राजावत ने शुक्रवार को 10वीं कक्षा के छात्र को 18 मार्च को होने वाली सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। आरोपित छात्र का परीक्षा केंद्र लोनी रोड स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय गोकलपुर पूर्व में है।
कोर्ट ने कहा कि शिक्षा हर नागरिक का अधिकार है, इसलिए छात्र को परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्र पर दो पुलिसकर्मी भी छात्र के साथ मौजूद रहेंगे।
वहीं परीक्षा के केंद्र के प्रभारी को भी निर्देश दिए गए हैं कि छात्र की परीक्षा के लिए विशेष तैयारी की जाए, ताकि पुलिस कर्मियों को उसकी निगरानी करने में कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही उसके परिजनों को मिलने देने की अनुमति ओर किताबों के इतजाम करें।