Delhi Violence: उपद्रवियों से हर्जाना वसूली का रास्ता साफ, जल्द नियुक्त होंगे क्लेम कमिश्नर
Delhi Violence पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली सरकार के पुलिस गृह विभाग ने हाई कोर्ट को पत्र लिखा है जिसमें क्लेम कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग की गई है।
नई दिल्ली [राकेश कुमार सिंह]। उत्तर प्रदेश की तरह ही दिल्ली में भी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले दंगाइयों से हर्जाना वसूला जाएगा। इसके लिए क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली सरकार के पुलिस गृह विभाग ने हाई कोर्ट को पत्र लिखा है, जिसमें क्लेम कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही हाई कोर्ट द्वारा किसी वरिष्ठ आइएएस अधिकारी को क्लेम कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, जिसके बाद हर्जाना वसूली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध को लेकर राजधानी में सबसे पहले दिसंबर में हिंसा हुई थी। इसमें जामिया नगर व जाफराबाद में सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई थी। इसके बाद ही पुलिस ने 28 दिसंबर को दंगाइयों से हर्जाना वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
अरबों की सरकारी व निजी संपत्ति को पहुंचाया था नुकसान
इसी बीच दंगाइयों ने फरवरी में एक बार फिर यमुनापार में तीन दिन तक उपद्रव कर अरबों रुपये की सरकारी व निजी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की जान भी चली गई। बड़ी संख्या में वाहन, घरों, दुकानों, ऑफिस, स्कूल, अस्पताल व पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में यह प्रक्रिया कुछ धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया ने एक बार फिर गति पकड़ ली है।
दरअसल, पुलिस ने दिसंबर में ही हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर क्लेम कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग की थी। लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ने यह कहकर लौटा दिया था कि आवेदन दिल्ली सरकार के पुलिस गृह विभाग के जरिये किए जाने का प्रावधान है। इसके बाद नए सिरे से प्रयास किया गया।
क्लेम कमिश्नर ही तय करेंगे दिल्ली के दंगाइयों पर हर्जाना
क्लेम कमिश्नर एनडीएमसी, नगर निगम व पुलिस विभाग आदि संबंधित सिविक एजेंसियों के एक्सपर्ट को अपनी टीम में शामिल करेंगे। संपत्ति के नुकसान का आकलन करके संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजा जाएगा। हर्जाना नहीं भरने वालों की संपत्ति नीलाम की जा सकती है।
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