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फिल्म नानक शाह फकीर का विरोध, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

कमेटी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट मे अर्जी दाखिल कर मामले में उसे भी पक्षकार बनाए जाने और फिल्म को लेकर उसकी आपत्तियों को भी सुने जाने की गुहार लगाई है।

By Amit MishraEdited By: Published: Wed, 11 Apr 2018 10:07 PM (IST)Updated: Wed, 11 Apr 2018 10:08 PM (IST)
फिल्म नानक शाह फकीर का विरोध, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट
फिल्म नानक शाह फकीर का विरोध, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली [जेएनएन]। फिल्म नानक शाह फकीर के विरोध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कमेटी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट मे अर्जी दाखिल कर मामले में उसे भी पक्षकार बनाए जाने और फिल्म को लेकर उसकी आपत्तियों को भी सुने जाने की गुहार लगाई है। यह फिल्म 13 अप्रैल को रिलीज होनी है।

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रिलीज को हरी झंडी

मालूम हो कि कोर्ट ने फिल्म के निर्माता हरिन्दर सिंह सिक्का की याचिका पर सुनवाई करते हुए गत मंगलवार को फिल्म के रिलीज को हरी झंडी दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जब सेंसर बोर्ड फिल्म के प्रदर्शन का प्रमाणपत्र जारी कर चुका है तो फिर कोई व्यक्ति या संस्था फिल्म का प्रदर्शन कैसे रोक सकती है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह फिल्म के प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करे। इसके साथ कोर्ट ने मामले पर विस्तृत सुनवाई का मन बनाते हुए सिक्का की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले को 8 मई को फिर सुनवाई के लिए लगाए जाने का आदेश दिया था।

फिल्म नानक शाह फकीर का विरोध

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कोर्ट में दाखिल अर्जी में पक्षकार बनाने की मांग करते हुए कहा है कि वह सिखों के हितों को देखने वाली संस्था है इसलिए मामले में उसका पक्ष भी सुना जाए। मालूम हो कि सिख संस्थाए फिल्म नानक शाह फकीर का विरोध कर रही हैं। विरोध का मुख्य कारण सिखों के पहले गुरु गुरुनानक देव के परिवार वालों का किरदार सामान्य प्रोफेशनल कलाकारों द्वारा निभाया जाना है। उनका कहना है कि ये सिख धर्म के तय सिद्धांतों के खिलाफ है। उधर फिल्म निर्माता सिक्का की याचिका में कहा गया है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाणपत्र मिल चुका है इसलिए इसके प्रदर्शन का इंतजाम होना चाहिए।

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