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Delhi School Open News: कोरोना प्रोटोकाल के साथ दिल्ली में आज से खुले सभी सरकारी स्कूल

Delhi School Open News सोमवार से दिल्ली में तकरीबन सभी सरकारी स्कूल खुले हैं लेकिन पहले से घोषित छुट्टियों के चलते निजी/प्राइवेट स्कूल आगामी 15 नवंबर से ही खोले जाएंगे। यह जानकारी पहले ही निजी स्कूल प्रबंधन दे चुके हैं।

By Jp YadavEdited By: Published: Mon, 01 Nov 2021 08:18 AM (IST)Updated: Mon, 01 Nov 2021 09:17 AM (IST)
Delhi School Open News: कोरोना प्रोटोकाल के साथ दिल्ली में आज से खुले सभी सरकारी स्कूल
Delhi School Open News: कोरोना प्रोटोकाल के साथ दिल्ली में आज से खुले सभी सरकारी स्कूल

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे डेढ़ साल बाद दिल्ली में पहली बार पहली से लेकर आठवीं तक स्कूल सोमवार से खुल गए हैं। 50 फीसद सिटिंग कैपिसिटी के साथ दिल्ली के स्कूलों में सोमवार सुबह से ही चहल-पहल देखी जा रही है। छात्र-छात्राएं मुंह पर मास्क लगाने के साथ सैनिटाइजर साथ में लेकर स्कूलों में पहुंचे हैं। शिक्षकों के साथ स्कूल का अन्य स्टाफ भी कोरोना प्रोटोकाल का पालन करता नजर आए।

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नियमों का करना होगा सख्ती से पालन

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) के निर्देश के अनुसार ही स्कूल  खोले गए हैं। इसके तहत पहले दिन छात्र-छात्राएं अभिभावकों का सहमति पत्र (कंसेट फार्म) लेकर ही स्कूल पहुंचे हैं। इसके साथ ही डीडीएमए के मुताबिक, सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है।

ज्यादातर निजी स्कूल खुलेंगे 15 नवंबर से

सोमवार से दिल्ली में तकरीबन सभी सरकारी स्कूल खुले हैं, लेकिन पहले से घोषित छुट्टियों के चलते निजी/प्राइवेट स्कूल आगामी 15 नवंबर से ही खोले जाएंगे। यह जानकारी पहले ही निजी स्कूल प्रबंधन दे चुके हैं। 

यहां पढ़िये- पूरी गाइडलाइन

  • देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर कम होने के बाद सभी स्कूलों को खोला गया है, लेकिन स्कूल आए छात्र-छात्राओं को अपने अभिभावकों अनुमति पत्र लाना अनिवार्य है।
  • दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर होगा।
  • सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा 50 फीसद क्षमता की ही मौजूदगी हो।
  • स्कूलों में छात्र-छात्राएं भोजन और किताबें शेयर नहीं कर सकेंगे।
  • चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी है।
  • दो पाली में चलने वाले स्कूलों में पहली पाली के खत्म होने और दूसरी पाली आरंभ होने के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर होगा।
  • सभी शैक्षणिक संस्थानों को बेंच और पालियों में अंतराल को कायम रखना होगा।

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