Delhi Riots: हाईकोर्ट ने कहा- उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद ही इससे जुड़ी अन्य याचिकाओं पर होगी सुनवाई
वर्ष- 2019 में चले आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपित जेएनयू छात्र शरजील इमाम और दिल्ली दंगा मामले में साजिश रचने की आरोपित जामिया मिलिया इस्लामिया पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान की जमानत याचिका पर भी सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगा मामले में साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में गिरफ्तार आरोपित उमर खालिद की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ सुनवाई सुनवाई स्थगित करते हुए स्पष्ट किया कि दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद ही अदालत इससे जुड़ी अन्य याचिका पर सुनवाई करेगी। सोमवार को पीठ ने सुनवाई तब स्थगित कर दी जब उन्हें सूचित किया गया कि उमर खालिद की तरफ से पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस कोरोना संक्रमित हो गए हैं।
पीठ ने इसके साथ ही नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में वर्ष- 2019 में चले आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपित जेएनयू छात्र शरजील इमाम और दिल्ली दंगा मामले में साजिश रचने की आरोपित जामिया मिलिया इस्लामिया पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान की जमानत याचिका पर भी सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।