दिल्ली दंगा : दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत अर्जी को दिया अयोग्य करार
उमर खालिद को स्पेशल सेल ने दंगे के मामले में गिरफ्तार किया था। उसने जमानत अर्जी में कहा है कि इस मामले में पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य देवांगन क्लीता नताशा नरवाल जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा समेत चार लोगों की जमानत मिल चुकी है।
नई दिल्ली, आशीष गुप्ता। दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मामले गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पक्ष रखते कहा कि आरोपित की जमानत अर्जी योग्यता पूर्ण नहीं है। अब इस मामले में सात अगस्त को सुनवाई होगी।
13 सितंबर, 2020 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया था गिरफ्तार
उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दंगे के मामले में गिरफ्तार किया था। उसने जमानत अर्जी में कहा है कि इस मामले में पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य देवांगन क्लीता, नताशा नरवाल, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा समेत चार लोगों की जमानत मिल चुकी है।
समानता के आधार पर मांगा जमानत
समानता के आधार पर उसे भी जमानत दी जाए। दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि आरोपित का जमानत मांगने का आधार योग्य नहीं माना जा सकता। आरोपित उमर खालिद के वकील ने पुलिस के जवाब के बाद अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा। उनकी गुजारिश को मानते हुए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी।