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Delhi Volence Case: जवाब दाखिल न करने पर जांच अधिकारी को कोर्ट ने लगाई फटकार

चांद बाग इलाके में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हुई हत्या के मामले में जेल में बंद चार आरोपितों ने कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी।

By Mangal YadavEdited By: Published: Sun, 06 Sep 2020 09:27 AM (IST)Updated: Sun, 06 Sep 2020 09:27 AM (IST)
Delhi Volence Case: जवाब दाखिल न करने पर जांच अधिकारी को कोर्ट ने लगाई फटकार
Delhi Volence Case: जवाब दाखिल न करने पर जांच अधिकारी को कोर्ट ने लगाई फटकार

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगों के दौरान चांद बाग इलाके में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हुई हत्या के मामले में जेल में बंद चार आरोपितों ने कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। लेकिन शनिवार को हुई सुनवाई में जवाब दाखिल न होने पर कोर्ट ने जांच अधिकारी को फटकार लगा दी।

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कोर्ट ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मामले को वह अनमने ढंग से देख रहे हैं। गत 24 फरवरी को नागरिकता कानून को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। चांद बाग के पास वजीराबाद रोड पर दंगे के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में शनिवार को अदालत में आरोपित साहिल, आदिल, मोहम्मद फुरकान और इमरान अंसारी की अलग-अलग जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि जांच अधिकारी ने सुनवाई की अंतिम तारीख तक इस मामले में जवाब दाखिल नहीं किया। न्यायाधीश ने कहा कि यह घोर लापरवाही है। पर्याप्त समय बीतने बाद उन्हें चौकन्ना हो जाना चाहिए था। यह मामला अपराध शाखा के लिए महत्वपूर्ण है। इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 14 सितंबर तय की है।

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