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Delhi riots case: दंगे के आरोपित को बीस हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत

सांप्रदायिक दंगे में आरोपित मोहम्मद मोबिन अली को कड़कड़डूमा कोर्ट से राहत मिली है। उसे 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई।

By Mangal YadavEdited By: Published: Sun, 09 Aug 2020 09:24 AM (IST)Updated: Sun, 09 Aug 2020 09:24 AM (IST)
Delhi riots case: दंगे के आरोपित को बीस हजार के निजी मुचलके पर  मिली जमानत
Delhi riots case: दंगे के आरोपित को बीस हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तर-पूर्वी जिले में हुए सांप्रदायिक दंगे में आरोपित मोहम्मद मोबिन अली को कड़कड़डूमा कोर्ट से राहत मिली है। उसे 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट है कि आरोपित दंगाई भीड़ का हिस्सा नहीं था।

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दरअसल, सीसीटीवी फुटेज दो भागों में हैं। इसमें पहले भाग में सह-अभियुक्त मोहम्मद जावेद खान, मोहम्मद अनस और अन्य लोग तलवार व लाठी आदि पकड़े दिख रहे हैं। वहीं, फुटेज के दूसरे भाग में मोबिन निहत्था दिखाई दे रहा है। इसके चलते जमानत याचिका मंजूर करते हुए कोर्ट ने आरोपित को शांति और सद्भाव बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि सुबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए।

अपहरण कर लूट के मामले में भगोड़ा गिरफ्तार

वहीं, सवारी के लिए इंतजार कर रहे युवक का अपहरण करने के बाद उसे लूटने के मामले में भगोड़ा घोषित एक बदमाश को तिमारपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान भलस्वा डेयरी निवासी योगेश के रूप में हुई है। उसे बुराड़ी में कमल विहार से गिरफ्तार किया गया है। अपहरण व लूट का मामला महेंद्र पार्क थाने में दर्ज किया गया था।

डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने बताया कि 29 अप्रैल 2016 को आजादपुर के मजलिस पार्क निवासी अर¨वद कुमार अंबाला से रोडवेज बस में आ रहे थे। वह करनाल रोड बाईपास पर उतरे और घर पहुंचने के लिए किसी साधन का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच एक इको वैन वहां आकर रुकी। वैन में पहले से ही पांच-छह लोग बैठे थे और अरविंद को जबरन वैन में खींच लिया। आरोपितों ने नकदी, मोबाइल और अन्य दस्तावेज लूटने के साथ एटीएम कार्ड लेकर मारपीट करके पिन कोड पूछा और नकदी भी निकाली थी।

इसके बाद आरोपित को अशोक लीलैंड के गोदाम के पास फेंककर फरार हो गए थे। जांच के दौरान आरोपित सिट्टू मंडल उर्फ गोपाल, श्याम उर्फ शानू को गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग को भी पकड़ा गया था। मामले में फरार चल रहे आरोपित योगेश को कोर्ट ने 2018 में भगोड़ा घोषित किया था।


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