Delhi Riots 2020: कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन हत्यारोपितों को दी जमानत
Delhi Riots 2020 दिल्ली दंगे के दौरान हत्या के दो मामलों में बृहस्पतिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन आरोपितों को जमानत दे दी। एक मामले में कोर्ट ने आदेश में कहा कि घटनास्थल पर आरोपितों की उपस्थित स्वाभाविक है क्योंकि वह उस क्षेत्र के रहने वाले हैं।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगे के दौरान हत्या के दो मामलों में बृहस्पतिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन आरोपितों को जमानत दे दी। एक मामले में कोर्ट ने आदेश में कहा कि घटनास्थल पर आरोपितों की उपस्थित स्वाभाविक है, क्योंकि वह उस क्षेत्र के रहने वाले हैं।
गत वर्ष 25 फरवरी को दंगे के दौरान वेलकम इलाके में मुख्य मौजपुर रोड पर ब्रजपुरी निवासी प्रेम सिंह की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपित मुहम्मद शारिक व मुहम्मद शहजाद ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी। बृहस्पतिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई के दौरान दोनों आरोपितों के वकील ने कहा कि इस मामले के गवाह थे, लेकिन परीक्षण पहचान परेड नहीं हुई है।
तस्वीरों के आधार पर दोनों की पहचान होना बताया जा रहा है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जिस जगह ¨हसा में प्रेम सिंह की हत्या हुई थी, उसी दंगाई भीड़ में दोनों शामिल थे। ऐसे में दोनों समान रूप से किए अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी। खजूरी खास इलाके में आटो ड्राइवर बब्बू की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने आरोपित सचिन गुप्ता को जमानत दी है।
दो आरोपितों को जमानत देने से इन्कार
दंगे के दौरान हत्या और जानलेवा हमला करने के दो मामलों में कोर्ट ने दो आरोपितों को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। दयालपुर में एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने आरोपित मुहम्मद मंसूर की जमानत अर्जी खारिज की है। इसी कोर्ट ने दयालपुर इलाके में ¨हसा के मामले में आरोपित मुहम्मद अंसार को जमानत देने से इन्कार कर दिया।