दिल्ली दंगा : ताहिर, उमर समेत 16 आरोपितों की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ी
Delhi Violence मामले में आरोपित ताहिर हुसैन जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद जेएनयू के छात्र शरजील इमाम पूर्व पार्षद इशरत जहां देवांगना कलीता नताशा नरवाल समेत 16 आरोपितों की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
नई दिल्ली [आशीष गुप्ता]। दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मुकदमे में मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, जेएनयू के छात्र शरजील इमाम, पूर्व पार्षद इशरत जहां, देवांगना कलीता, नताशा नरवाल समेत 16 आरोपितों की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। साथ ही आरोपित फैजान खान के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
दिल्ली दंगे की जांच कर रही स्पेशल सेल
गत वर्ष दिल्ली में हुए दंगे की साजिश के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है। इस मामले में बृहस्पतिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में सुनवाई हुई। उसमें आरोपित इशरत जहां ने कहा कि वह अपनी स्वास्थ्य संबंध समस्याओं को दूर कराने के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति से इलाज कराना चाहती है।
मोबाइल के डाटा की क्लोन कापी हार्डडिस्क में मांग पर नहीं मिला जवाब
उसने कोर्ट में कहा कि वह जीटीबी अस्पताल की ओपीडी में जाकर इलाज नहीं कराता चाहती। पिछली सुनवाई में आरोपित आसिफ इकबाल तन्हा ने अपने मोबाइल के डाटा की क्लोन कापी हार्डडिस्क में मांगी थी। इस बारे में अभियोजन पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना था, जो उन्होंने नहीं किया।
बुखार का हवाला देकर किया कोर्ट से गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग
इसके अलावा जमानत पर चल रहे आरोपित फैजान खान ने कोर्ट में पेश होकर बताया कि बुखार होने के कारण वह पिछली सुनवाई पर नहीं आ पाया था। उसने कोर्ट से गुहार लगाई कि उसके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिया जाए। कोर्ट ने साक्ष्य देखने के बाद वारंट को निरस्त कर दिया।। बता दें कि दिल्ली दंगे में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन को आप ने निलंबित कर दिया था। इस मामले में जांच तेजी से चल रही है।