दिल्ली दंगा : मारपीट की शिकायत के बाद इशरत जहां को दूसरी बैरक में भेजा
दिल्ली दंगे के मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार पूर्व पार्षद इशरत जहां को मारपीट की घटना के बाद मंडोली जेल प्रशासन ने दूसरी बैरक में भेज दिया है। यह आरोप भी लगाया था कि जेल में उसे आतंकी पुकारा जाता है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली दंगे के मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार पूर्व पार्षद इशरत जहां को मारपीट की घटना के बाद मंडोली जेल प्रशासन ने दूसरी बैरक में भेज दिया है। उसके वकील ने प्रदीप तेवतिया ने कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट से मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही मामले को महानिदेशक जेल के संज्ञान में लाने का आग्रह किया है।
इशरत जहां ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरोप लगाया था कि जेल में अप्रिय गतिविधियों में लिप्त दो महिला कैदियों ने उसके साथ मारपीट की है। एक महीने में दूसरी बार उसके साथ ऐसा हुआ है। यह आरोप भी लगाया था कि जेल में उसे आतंकी पुकारा जाता है। कैदी कैंटीन के लिए उससे पैसे मांगते हैं। कोर्ट ने इस पर जेल प्रशासन को इशरत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया था। साथ ही सुरक्षा उपाय करने के संबंध में रिपोर्ट तलब की थी।
यह भी पूछा था कि क्या इशरत जहां को किसी दूसरी जेल में भेजने की जरूरत है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। इशरत जहां के वकील प्रदीप तेवतिया ने बताया कि मंडोली जेल प्रशासन ने उनकी मुव्वकिल को दूसरी बैरक में स्थानांतरित कर दिया है। उन्होंने कोर्ट से मारपीट करने वाली कैदियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
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