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दिल्ली के 1 करोड़ से अधिक लोगों के लिए खबर, चूके तो 13 अक्टूबर से जेल जाना तय!

देश की राजधानी दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर जुर्माना देने के साथ ही जेल जाना पड़ सकता है।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 07:50 AM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 08:11 PM (IST)
दिल्ली के 1 करोड़ से अधिक लोगों के लिए खबर, चूके तो 13 अक्टूबर से जेल जाना तय!
दिल्ली के 1 करोड़ से अधिक लोगों के लिए खबर, चूके तो 13 अक्टूबर से जेल जाना तय!

नई दिल्ली [जागरण स्पेशल]। दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर जुर्माना देने के साथ ही जेल जाना पड़ सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग ने अक्टूबर से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिनमें हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी। यह अभियान 14 अक्टूबर से चलेगा। वाहन मालिकों को राहत देने के लिए अक्टूबर से हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी जो 13 अक्टूबर तक चलेगी।

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दिल्ली में खोले जाएंगे 13 केंद्र 
बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक करोड़ से अधिक वाहन हैं। नए वाहनों में पहले से हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगी हुई हैं, जबकि पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों को नंबर प्लेट बदलने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा। नंबर प्लेट बदलने के लिए दिल्ली में 13 केंद्र खोले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है या अन्य विकल्प की व्यवस्था की जाएगी।

भीड़ के मद्देनजर बनाया गया है खास सॉफ्टवेयर
केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने विशेष सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसकी मदद से लोग नंबर प्लेट बदलने के लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के आधार पर संबंधित व्यक्ति को टोकन दिया जाएगा, जिसमें समय और तारीख के बारे में जानकारी होगी। फीस सहित अन्य सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दोपहिया के लिए 67 रुपये और चारपहिया वाहनों के लिए 213 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं।

इसलिए है खास

हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट में सभी नंबर उभरे हुए होंगे। इंडिया लिखा हुआ बारकोड वाला क्रोमियम होलोग्राम होगा। बार कोड से गाड़ी की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। लेजर से लिखा दस अंकों का यूनिक सीरियल नंबर होगा। आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस द्वार बार कोड स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाने की इस व्यवस्था का एलान केंद्र ने 001 में किया था। इसमें राज्यों को निविदाएं आमंत्रित करने का अधिकार दिया गया था। शीला दीक्षित सरकार के दौरान प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन टेंडर को लेकर विवाद हो गया था। 

नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना, जाना पड़ सकता है जेल
ऐसे में वाहन 2012 से पुराना है तो परिवहन विभाग ने वाहन मालिको को एक महीने के भीतर वाहन पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय दिया है। लेकिन अब आपकी कार नई हो या पुरानी अगर कार में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आपको 500 रुपये के जुर्माने के साथ तीन महीने जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

यहां पर बता दें कि हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट को जिले के संबंधित डीलर, वर्कशॉप, कल्याण संघ के माध्यम से, संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक) कार्यालय, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कार्यालय और लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेटस प्राइवेट लिमिटेड के केंद्रों पर लगवाया जा सकता है।

परिवहन विभाग के एक अधिकारी की मानें तो दिल्ली के साथ एनसीआर में लगभग 40 लाख गाड़ियां से ज्यादा पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं। इनमें फोर व्हीलर और टू-व्हीलर दोनों वाहन शामिल हैं। अधिकारी के मुताबिक नए नंबर प्लेट देने के लिए दिल्ली में 13 अधिकृत सेंटर हैं।

गौरतलब है कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में अप्रैल 2012 में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाने शुरू कर दिए गए थे।

चलाया जाएगा जागरूकता अभियान
परिवहन विभाग के अध‍िकारी के मुताबिक, लोगों को जागरूक करने के लिए सार्वजन‍िक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद भी अगर वाहन चालकों ने नियमों का पालन नहीं किया तो उसे जुर्माना या फिर जेल हो सकती है।

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