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पटाखा कारोबारियों को लाइसेंस नहीं देगी दिल्ली पुलिस, पटाखा जब्‍त कर दुकानदार पर केस दर्ज

इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पेसो सत्यापित पटाखा ही छोड़ने की बात कही है जबकि बाजारों में पेसो सत्यापित पटाखे ही नहीं हैं। लिहाजा, लाइसेंसिंग विभाग ने लाइसेंस न देने का निर्णय लिया है।

By Edited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 09:23 PM (IST)Updated: Sun, 04 Nov 2018 11:40 AM (IST)
पटाखा कारोबारियों को लाइसेंस नहीं देगी दिल्ली पुलिस, पटाखा जब्‍त कर दुकानदार पर केस दर्ज
पटाखा कारोबारियों को लाइसेंस नहीं देगी दिल्ली पुलिस, पटाखा जब्‍त कर दुकानदार पर केस दर्ज

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली में इस बार भी पटाखा कारोबारियों को दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग विभाग लाइसेंस जारी नहीं करेगा। इस पर स्पष्ट निर्णय ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस के उक्त निर्णय से पटाखा कारोबारियों में घोर मायूसी छा गई है। 

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जब्‍त हुए पटाखे 
प्रदूषण के स्‍तर को कम करने के लिए पटाखे पर दिल्‍ली पुलिस बिल्‍कुल सख्‍त रुख अपनाए हुए है। कोर्ट ने भी आदेश देर कहा है दिल्‍ली में पटाखे सिर्फ दो घंटे ही चलेंगे। इसी बीच कुछ जगहों पर चोरी छिपे पटाखे बेचे जा रहे हैं। दिल्‍ली पुलिस ने सदर बाजार में दुकानदार रविंद्र की दुकान से 625 किलोग्राम पटाखा जब्‍त किया है। दुकानदार पर पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। पुलिसकर्मी ने बताया कि जांच की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने सब्जी मंडी क्षेत्र से 11.1 किलोग्राम और बुराड़ी से 7.9 किलोग्राम पटाखा जब्त किए।

पिछले साल भी नहीं मिला था लाइसेंस
पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पटाखा छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने पर लाइसेंसिंग विभाग ने किसी को लाइसेंस नहीं दिया था। पुलिस का मानना था कि जब पटाखा नहीं बिकेंगे तो लोग छोड़ेंगे भी नहीं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पेसो सत्यापित पटाखा ही छोड़ने की बात कही है जबकि बाजारों में पेसो सत्यापित पटाखे ही नहीं हैं। लिहाजा, लाइसेंसिंग विभाग ने लाइसेंस न देने का निर्णय लिया है। पुलिस के इस निर्णय के बाद अब दिल्ली के स्थायी पटाखा कारोबारी भी बिना पेसो सत्यापित पटाखा नहीं बेच पाएंगे।

200 करोबारियों के पास है लाइसेंस
दिल्ली में करीब 200 कारोबारियों के पास सालभर पटाखा बेचने के लाइसेंस हैं। लेकिन, उनके पास पूर्व निर्मित बिना पेसो सत्यापित पटाखा हैं, जिसे पुलिस बेचने नहीं देगी। करीब दो हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पेसो सत्यापित पटाखा छोड़ने के लिए हरी झंडी देने पर कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। शुरू में पुलिस व कारोबारियों को समझ में नहीं आया कि पेसो सत्यापित ग्रीन पटाखा क्या है। उन्हें लगा कि यह पटाखा बाजारों में उपलब्ध हो सकता है। बाद में पता चला कि पेसो सत्यापित पटाखा देश के किसी भी राज्य में बना ही नहीं है। दरअसल तमिलनाडु आदि कुछ राज्यों में ये पटाखे तैयार होते हैं।

बना ही नहीं पेसो सत्‍यापित पटाखा
सुप्रीम कोर्ट से दो हफ्ते पहले पेसो सत्यापित पटाखा बेचने व छोड़ने के दिशा-निर्देश मिलने पर पुलिस को लगा कि पेसो सत्यापित पटाखा कहीं न कहीं उपलब्ध हो जाएगा लिहाजा लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कई बार विज्ञापन भी दिए। 2016 में करीब 1000 कारोबारियों को दिवाली के समय 22 दिनों के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए थे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाने पर करीब 400 कारोबारियों को ही लाइसेंस जारी किए थे लेकिन कोर्ट का आदेश आने के बाद लाइसेंस देने के फैसले वापस ले लिए थे।

500 कारोबारियों ने दिया आवेदन
इस बार भी करीब 500 से अधिक कारोबारियों ने आवेदन किया लेकिन अब तक किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुरूप लाइसेंस की शर्तो को पूरा नहीं किया। कारोबारी आवेदन पत्र में यह नहीं बता पाए कि वे पेसो सत्यापित पटाखा किस राज्य की किस कंपनी से खरीदकर लाएंगे। इसलिए सभी के आवेदन को रद्द कर दिया गया। पेसो के चक्कर में स्थायी कारोबारी जिनके पास बिना पेसो सत्यापित पटाखे का स्टॉक है उन्होंने भी दुकानें बंद कर दी हैं। डीसीपी नई दिल्ली जिला व पुलिस प्रवक्ता मधुर वर्मा के मुताबिक पेसो सत्यापित पटाखा बेचने की शर्त पर ही लाइसेंस दिया जाएगा। बाजारों में पेसो सत्यापित पटाखा नहीं है इसलिए पुलिस लाइसेंस नहीं देगी।


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