Delhi Riots Safura Zargar: सफुरा जरगर की जमानत याचिका पर पुलिस ने HC में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट
Delhi Riots Safura Zargarइससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि जब आप आग से खेलना चुनते हैं तो हवा को दोष नहीं दे सकते हैं।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Riots Safura Zargar: 24-25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगा मामले में आरोपी जामिया कोआर्डिनेशन समिति की सदस्य सफुरा जरगर की जमानत याचिका पर पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है।
पिछले सुनवाई के दौरान दिल्ली दंगा मामले में आरोपित जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी (जेसीसी) की सदस्य सफूरा जरगर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि जब आप आग से खेलना चुनते हैं तो हवा को दोष नहीं दे सकते हैं। अदालत ने कहा था कि जांच में सामने आया है कि एक बड़ी साजिश संदिग्ध है और अगर किसी साजिशकर्ता के खिलाफ साजिश के सबूत हैं तो यह सभी के खिलाफ स्वीकार्य हैं। अदालत ने कहा था कि सह-साजिशकर्ताओं के कृत्य और भड़काऊ भाषण आरोपितों के खिलाफ भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य हैं। फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़का था और इस मामले में जरगर को गिरफ्तार किया गया था। जरगर जामिया की एमफिल की छात्रा हैं और गर्भवती हैं।
बता दें कि सफूरा जरगर को जेल से रिहा करने को लेकर पश्चिम बंगाल से जुड़ी कई फिल्मी हस्तियों ने केंद्र को खत लिखा है। सौमित्र चटर्जी, अडूर गोपालकृष्णन और अपर्णा सेन समेत 500 प्रसिद्ध लोगों ने केंद्र को एक खुला पत्र लिखकर वरवरा राव और सफूरा जरगर जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को तत्काल जमानत पर छोड़ने की मांग की है।
पत्र में जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर और असम के मानवाधिकार कार्यकर्ता अखिल गोगोई को जमानत पर रिहा नहीं किये जाने पर भी निराशा प्रकट की गई है।
बता दें कि फरवरी में हुए दंगे में उत्तर पूर्वी दिल्ली में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।