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    दिल्ली के अफसर ने दोस्त की नाबालिग बेटी से बार-बार किया दुष्कर्म, पति के गुनाह पर पर्दा डालती रही पत्नी

    By Jagran NewsEdited By: Nitin Yadav
    Updated: Sun, 20 Aug 2023 01:46 PM (IST)

    दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ पुलिस ने साल 2020 और 2021 के बीच अपने दोस्त की बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म करने आरोपों में पॉक्सो एक्ट के तहत रविवार को मामला दर्ज किया गया है। आरोपित व्यक्ति की पत्नी ने कृत्य में उसका साथ दिया और पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी। इसीलिए उसकी पत्नी के खिलाफ भी एफआईआर में धारा 120-बी को जोड़ दिया है।

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    दिल्ली के अफसर ने दोस्त की नाबालिग बेटी से बार-बार किया दुष्कर्म, पति के गुनाह पर पर्दा डालती रही पत्नी।

    नई दिल्ली, आईएएनएस। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ पुलिस ने साल 2020 और 2021 के बीच अपने दोस्त की बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म करने आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत रविवार को मामला दर्ज किया गया है।

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    पुलिस के अनुसार, आरोपित व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मदद से अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साल 2020-21 के बीच कई बार दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद रविवार को आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक के पद पर कार्यरत है।

    पति के गुनाह पर पर्दा डालती रही पत्नी

    सूत्रों के अनुसार, आरोपित व्यक्ति की पत्नी ने इस कृत्य में उसका साथ दिया और पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी। इसीलिए पुलिस ने उसकी पत्नी के खिलाफ भी एफआईआर में धारा 120-बी को भी जोड़ दिया है।

    12वीं की छात्रा थी पीड़िता

    पीड़िता बारहवीं कक्षा की छात्रा है। उसकी मुलाकात आरोपी से एक चर्च में हुई थी। उस वक्त वह अपने पिता की मौत के बाद डिप्रेशन से जूझ रही थी। इसी दौरान आरोपित ने पीड़िता से दोस्ती कर ली है और अपने घर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया।

    महिला दी पीड़िता को दीं गर्भपात की गोलियां

    वहीं, जब पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती है तो उसने उप निदेशक की पत्नी को इस बारे में बताया। हालाँकि, अपराध की रिपोर्ट करने के बजाज आरोपित की पत्नी ने उसे मामले को दबाए रखने की सलाह दी और अपने बेटे के गर्भपात की गोलियां मांग कर पीड़िता को दे दीं।

    फिलहाल पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिए हैं और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका बयान दर्ज कराएगी।