Delhi News: दिल्ली के एक नामी कालेज में पोस्टमार्टम के दौरान शव से अलग हो गई खोपड़ी, कोर्ट पहुंचा मामला, जानें पूरी कहानी
Delhi News इस डाक्टर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल कालेज के आदेश को रद करने की मांग की है। याचिका में कहा है उस पर लगे आरोप बेबुनियाद और तथ्यहीन हैं। पोस्टमार्टम में अन्य सदस्य भी शामिल थे।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi News: मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के एक पोस्ट ग्रेजुएट स्कालर और जूनियर रेजिडेंट डाक्टर पर पोस्टमार्टम के दौरान शव से खोपड़ी अलग करने का आरोप लगा। इसके बाद कालेज प्रशासन ने डाक्टर के पोस्टमार्टम करने पर रोक लगा दी। इस डाक्टर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल कालेज के आदेश को रद करने की मांग की है। याचिका में कहा है उस पर लगे आरोप बेबुनियाद और तथ्यहीन हैं। पोस्टमार्टम में अन्य सदस्य भी शामिल थे।
अज्ञात शव से खोपड़ी हटाने के अनैतिक कार्य की शिकायत के बाद मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के फारेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख ने गत 29 जुलाई को आदेश जारी कर कहा था कि आरोपित डाक्टर को तत्काल प्रभाव से पोस्टमार्टम कार्य करने से रोका जाता है। आदेश में कहा गया है कि जब तक डाक्टर अनैतिक रूप से हटाई गई खोपड़ी को विभाग में जमा नहीं कराता, तब तक उसे ड्यूटी से हटाया जाता है।
अन्यथा माना जाएगा कि उसने गलत उद्देश्य के लिए ऐसा किया। डाक्टर के वकील ने याचिका में मेडिकल कालेज के आदेश को रद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसे सजा के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि अभी तक इस मामले की जांच नहीं हुई है। जांच होने से पहले डाक्टर को पोस्टमार्टम करने से रोका नहीं जाना चाहिए। साथ ही कहा कि गत पांच अप्रैल को हुए पोस्टमार्टम में और भी सदस्य थे।
यह मान लेना गैर कानूनी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है कि इस डाक्टर ने खोपड़ी को शव से अलग किया। यह भी दावा कि शिकायत की प्रति उनके मुवक्किल को नहीं मिली है। मेडिकल कालेज की ओर से पेश वकील ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है, इसमें डाक्टर को पक्ष रखने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा। जांच होने पर आगे कार्रवाई के लिए कदम उठाया जाएगा।