Delhi news: बकाए वेतन को लेकर इंडियन एयरलाइन्स आफिसर्स एसोसिएशन की याचिका पर विचार करने से HC ने किया इनकार
बकाए वेतन की मांग को लेकर एयर इंडिया के खिलाफ Indian Airlines Officers Association की याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार किया है।न्यायमूर्ति ज्याेति सिंह की पीठ ने कहा कि वर्ष 2018 में सार्वजनिक निकाय होने के कारण याचिका निसंदेह ही सुनवाई योग्य थी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वेतन और भत्ता बकाया की मांग को लेकर एयर इंडिया के खिलाफ इंडियन एयरलाइंस आफिसर्स एसोसिएशन की याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार किया है।न्यायमूर्ति ज्याेति सिंह की पीठ ने कहा कि वर्ष 2018 में सार्वजनिक निकाय होने के कारण याचिका निसंदेह ही सुनवाई योग्य थी, लेकिन अब इसके स्वामित्व के संबंध में परिस्थितियों में बदलाव हो गया है। ऐसे में याचिका पर विचार करने का अब आधार नहीं है।
मामले को लेकर अदालत ने कही बड़ी बात
अदालत ने कहा कि यह स्वीकार्य तथ्य है कि याचिका लंबित रहने के दौरान 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया का 100 फीसद शेयर का एक निजी कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। ऐसे में इस पर अब अधिकार का कोई नियंत्रण नहीं है और याचिका पर अब विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।
...तो एयर इंडिया को करना होगा भुगतान
याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता उचित मंच पर इस संबंध में राहत पाने के लिए स्वतंत्र है और अगर दावा याची के हक में आता है तो एयर इंडिया बकाया भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। याचिकाकर्ता ने याचिका में जनवरी 1997 से जुलाई 2006 के बीच वेतन और बकाया भत्ता भुगतान देने का निर्देश देने की मांग की थी। वहीं, एयर इंडिया ने कहा था कि एयरलाइन्स का निजीकरण हो चुका है और अब यह सार्वजनिक निकाय नहीं है।