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    दिल्ली-NCR में जहरीली हुई हवा, फिर से GRAP-3 लागू; देखें किन चीजों पर रहेगी पाबंदियां

    Updated: Thu, 30 Jan 2025 07:18 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण ग्रेप-3 (GRAP 3) की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इस कारण कई चीजों पर रोक लग जाएगी। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा जिससे हाईवे पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया। आगे विस्तार से जानिए किन-किन चीजों पर पाबंदियां रहेगी।

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    दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बुधवार को ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। पूरे एनसीआर में ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू होने से कई चीजों पर रोक लग जाएगी। 

    बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का लेवल बढ़ने पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उधर, आज सुबह के समय कोहरा भी घना छाया रहा, जिस वजह से लोगों को हाईवे पर वाहन चलाने में काफी परेशानी हुई।

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    बीएस-3 पेट्रोल व बीएस-4 इंजन वाले 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर लगी रोक

    एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सीपीसीबी के अनुसार, प्रदूषण का स्तर अभी घटने की संभावना नहीं है। इसी के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप समिति ने आपात बैठक कर एनसीआर में ग्रेप तीन लागू कर नौ सूत्री प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। 

    इसके तहत एनसीआर में विध्वंस और ऐसे सभी निर्माण कार्य पर सीएक्यूएम ने प्रतिबंध लगा दिया है जिनसे धूल उड़ने पर प्रदूषण फैलता है। यानी अधिक प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण और विध्वंस कार्य बंद रहेंगे। अस्पताल, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छूट रहेगी। 

    दिव्यांग लोगों को इस प्रतिबंध से छूट दी

    इसके अलावा निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी स्टोन क्रसर मशीनों के संचालन, खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर जिले में बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार इंजन वाले चार पहिया वाहनों (कार) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। लेकिन दिव्यांग लोगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसलिए दिव्यांग अपने व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार इंजन की कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएस चार डीजल इंजन वाले माल वाहक वाहनों के भी दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। 

    सीएक्यूएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 13 दिसंबर को ग्रेप तीन में शामिल नए प्रविधानों का भी पालन करना होगा। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर जिले में पांचवीं कक्षा तक स्कूलों को अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में चलाना होगा। अभिभावक व बच्चे आनलाइन या आफ लाइन पढ़ाई का विकल्प चयन कर सकते हैं। दिल्ली में पंजीकृत बीएस चार या उससे कम मानक के डीजल इंजन एमजीवी (मीडियम गुड्स व्हीकल) का राष्ट्रीय राजधानी में परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को इससे छूट दी गई है। 

    दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएच चार या उससे कम मानक के डीजल इंजन के हल्के व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में सरकारी दफ्तरों व सिविक एजेंसियों के कार्यालय के ड्यूटी के समय में बदलाव कर दफ्तरों के खोलने और बंद करने का समय अलग-अलग निर्धारित करना होगा। एनसीआर के दूसरे जिलों में भी यदि राज्य सरकारें स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई आनलाइन व आफलाइन दोनों तरीके से संचालित करने का आदेश दे सकती हैं। साथ ही कार्यालयों के शुरू और बंद होने का समय अलग-अलग निर्धारित कर सकती हैं।

    GRAP-3 लागू होने पर इन चीजों पर रहेगी रोक

    • GRAP-3 में दिव्यांग लोगों को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल इंजन और बीएस चार डीजल इंजन के हल्के वाहन (कार) के इस्तेमाल की छूट रहेगी।
    • दिल्ली में माल ढुलाई के लिए बीएस-4 के डीजल इंजन वाले एमजीवी (मीडियम गूड्स व्हीकल) पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध से सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी।
    • दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस चार और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाहनों को ग्रेप-3 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश वर्जित रहेगा। पहले ये प्रावधान चौथे चरण में शामिल थे।
    • ग्रेप-3 दिल्ली में बीएस-IV या पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल-संचालित मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगता है।
    • ग्रेप-3 में दिल्ली एनसीआर के स्कूल पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करा सकते हैं। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास का विकल्प चयन कर सकते हैं।
    • ग्रेप-3 में दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें सरकारी विभागों और सिविक एजेंसियों के कार्यालय के समय में बदलाव कर सकती हैं।
    • ग्रेप-3 में शामिल नए प्रावधानों का पालन संबंधित एजेंसियों को सुनिश्चित करना होगा।