दिल्ली के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने किया राशन दुकानों का औचक निरीक्षण, मिली कई अनियमितताएं
निरीक्षण के दौरान खाद्य मंत्री ने दो राशन दुकानों को बंद पाया। एफपीएस डीलरों ने दुकान तभी खोला जब उन्हें मंत्री के साथ गई प्रवर्तन टीम द्वारा मौके पर बुलाया गया। उन्होंने डीलरों को चेतावनी भी दी कि विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने सोमवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत लाभार्थियों को NFSA और PMGKAY के तहत मई 2021 के महीने के लिए मुफ्त में राशन की उपलब्धता और वितरण की जांच के लिए मुस्तफाबाद क्षेत्र में राशन की दुकानों (एफपीएस) का औचक निरीक्षण किया। कुछ शिकायतें थीं कि क्षेत्र के कुछ एफपीएस डीलर नियमित रूप से और समय पर राशन की दुकानें नहीं खोल रहे हैं। इस पूरे निरीक्षण के दौरान मुस्तफाबाद के विधायक हाजी यूनुस, खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त और खाद्य इंस्पेक्टर भी मंत्री के साथ थे।
निरीक्षण के दौरान, खाद्य मंत्री ने दो राशन दुकानों को बंद पाया। एफपीएस डीलरों ने दुकान तभी खोला जब उन्हें मंत्री के साथ गई प्रवर्तन टीम द्वारा मौके पर बुलाया गया। मंत्री ने एफपीएस डीलरों को बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक एफपीएस खोलने के संबंध में खाद्य विभाग के निर्देशों का पालन करने और खाद्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने एफपीएस डीलरों को चेतावनी भी दी कि विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य मंत्री के साथ गए एफ एंड एस विभाग की टीम ने एक अन्य एफपीएस डीलर द्वारा स्टॉक और निर्धारित रिकॉर्ड के रखरखाव में कुछ अनियमितताएं पाईं। खाद्य विभाग की टीम द्वारा निर्देशित किए जाने पर FPS डीलर प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। इमरान हुसैन ने मामले को गंभीरता से लिया और निरीक्षण दल को निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो रिकॉर्ड को जब्त करने सहित एफपीएस डीलर के खिलाफ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त को एफपीएस डीलर के खिलाफ विभाग की निरीक्षण टीम द्वारा की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
इमरान हुसैन ने चेतावनी दी कि वैसे सभी राशन डीलरों के खिलाफ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी जो नियमित रूप से दुकानें नहीं खोलते हैं या जो अवैध रूप से खाद्यान्न एकत्र करते हैं या जो निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरित करते हैं। इसके अलावा जमाखोरी, कालाबाजारी, राशन का कम वितरण, लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के लिए कार्रवाई की जाएगी।