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Delhi LockDown Day 10: पिता नहीं मान रहा लॉकडाउन के नियम, बेटे ने की शिकायत; FIR दर्ज

Delhi LockDown Day 10 30 वर्षीय बेटे ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसके पिता लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 03 Apr 2020 02:21 PM (IST)Updated: Fri, 03 Apr 2020 02:55 PM (IST)
Delhi LockDown Day 10: पिता नहीं मान रहा लॉकडाउन के नियम, बेटे ने की शिकायत; FIR दर्ज
Delhi LockDown Day 10: पिता नहीं मान रहा लॉकडाउन के नियम, बेटे ने की शिकायत; FIR दर्ज

नई दिल्ली [अरविंद कुमार द्विवेदी]।  Delhi LockDown Day 10: देश की राजधानी दिल्ली में एक अजब मामला सामने आया है, जिसमें लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर 30 वर्षीय बेटे की शिकायत पर पिता के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR कर ली है। बताया जा रहा कि मामला दर्ज होन के बाद दिल्ली पुलिस इस पर कानून सम्मत कार्रवाई का मन बना रही है। पूरा मामला वसंत कुंज इलाके का है। 

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लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज

मिली जानकारी के मुताबिक, रजोकरी गांव निवासी एक युवक ने अपने पिता के खिलाफ बार बार लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कराया है। वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

युवक की शिकायत है कि कोरोना वायरस के चलते चल रहे लॉकडाउन के बावजूद उसके पिता बार-बार घर के बाहर निकलकर सड़क पर टहलते हैं। इससे पूरे परिवार पर कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा हो सकता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभिषेक सिंह (30) रजोकरी गांव में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह वजीरपुर स्थित एक ऑटोमोबाइल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं। पहली अप्रैल को पीसीआर कॉल करके उन्होंने शिकायत की कि उनके पिता 59 वर्षीय वीरेंद्र सिंह लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। वह बार-बार घर से निकलकर सड़क पर घूमते हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि उनको समझाकर घर के अंदर रहने के लिए कहा जाए।

मौके पर पहुंची पुलिस ने भी वीरेंद्र सिंह को कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं माने। वह बार-बार घर से बाहर निकलकर सड़क पर टहलने की जिद करते रहे। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि कई दिनों से वह लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। वह नहीं माने तो अभिषेक ने लिखित शिकायत देकर अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। इसके बाद पुलिस ने कई बार बुजुर्ग को समझाया। पुलिस ने बुजुर्ग को लॉकडाउन का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई करने व क्वॉरेंटाइन सेंटर भेजने की चेतावनी दी, तो बड़ी मुश्किल से वह माने। पुलिस का कहना है कि अब बुजुर्ग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अपने घर पर ही रह रहे हैं।

गौरतलब है कि चीन, इटली, स्पेन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया समेत दुनिया के 190 से अधिक देशों को अपनी चपेट में ले चुका कोरोना वायरस अब तक 30,000 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। कई अन्य देशों की तरह भारत में 25 मार्च की रात 12 बजे से लॉकडाउन लागू है। आइये जानते हैं आखिर क्या है लॉकडाउन और क्या हैं इसके नियम।

दरअसल, किसी महामारी या फिर गंभीर स्थिति बनने पर किसी इलाके या देश में लॉकडाउन किया जाता है। इसी कड़ी में भारत में भी कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इसके तहत आगामी 14 अप्रैल तक देश में लॉकडाउन है।

जानें- लॉकडाउन के नियम

  • हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट कानून 2005 नियमों के तहत लॉकडाउन के मामलों से निबटा जाता है।
  • इसके तहत यानी लॉकडाउन के दौरान बिना इमरजेंसी के घर से बाहर निकलने पर इन धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
  • बिना वजह किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती है। 
  • अगर बिना वजह घर से कोई निकलता है तो उस पर धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई होती है और फिर सजा के तौर पर एक महीने की जेल हो सकती है। इसमें एक महीने की जेल और 200 रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान है।
  • अगर कोई अपने वाहन से सड़क पर बेवजह निकलता है तो उसका वाहन भी पुलिस जब्त कर सकती है।
  • लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने पर धारा-144 के तहत एक साल तक की सजा का प्रावधान है, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन के पहले से ही धारा-144 लागू है। 

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