Delhi Lockdown 4 Guideline: बदल रहा नियम, जानें क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद
Delhi Lockdown 4 Guideline for Shops दिल्ली में लॉकडाउन 4 के लिए नए नियम जारी हो गए हैं दिल्ली में क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद इसकी जानकारी सीएम ने दी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Lockdown 4 Guideline: लॉकडाउन-3 रविवार को समाप्त हो चुका है अब केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार पूरे देश में लॉकडाउन 4 लग चुका है। ऐसे में दिल्ली में क्या हालात रहेंगे यह आप सोच रहेंगे होंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 4 (Lockdown 4) में दिल्ली को कितनी रियायत मिली है। यहां किन दुकानों को खोलने की छूट मिली है और किन दुकानों को बंद रखने का आदेश पारित हुआ है।
नई गाइडलाइन में मिली सबसे बड़ी राहत
नई गाइडलाइन जारी होते ही दिल्लीवालों के राहत की खबर लेकर आई है। इसमें परिवहन सेवा को मंजूरी मिली है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि डीटीसी की बसों को चलाने की मंजूरी मिली है। इसमें 20 सवारियों को लेकर चलने की इजाजत मिली है। यह बहुत राहत की खबर है क्योंकि कई इलाकों को धीरे-धीरे खोला जा रहा है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे तो लोगों को आने जाने के लिए मेट्रो की सेवा नहीं है। ऐसे में डीटीसी की सेवा से राहत मिलेगी। वहीं मैक्सी कैब में पांच सवारी बैठाने को मंजूरी मिली है और आरटीवी में 11 सवारी को बैठाने की अनुमति दी गई है।
इन्हें नहीं मिली मंजूरी
- बंद रहेंगे मॉल्स
- स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे
- शादी समारोह में भीड़ जुटाने की नहीं रहेगी अनुमति, सिर्फ 50 लोग ही हो सकते हैं जमा
- मेट्रो सेवा रहेगी बंद
- सिनेमा हॉल भी रहेंगे बंद
- सभी तरह की बड़ी गैदरिंग पर पाबंदी
- धार्मिक स्थान बंद रहेंगे
- स्विमिंग पूल बंद रहेंगे
- कारपूल या कार शेयरिंग की इजाजत नहीं होगी।
इन्हें मिली मंजूरी
- सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे
- परिवहन सेवा को मिली मंजूरी
- टैक्सी और कैब में दो सवारी
- मैक्सी कैब में पांच सवारी बैठाने को मिली मंजूरी
- आरटीवी में 11 सवारी को बैठाने की अनुमति
- रेस्टोरेंट खुलेंगे मगर सिर्फ होम डिलेवरी की मंजूरी
- 20 सवारियों के साथ डीटीसी की बसें चलेंगी
जरूरी सूचना- मास्क हुआ अनिवार्य
नई गाडइलाइन में यह बात सबसे जरूरी है कि दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। अगर आप सरकारी ऑफिस में हो या प्राइवेट ऑफिस में काम करते हों, सभी के लिए मास्क को अनिवार्य किया गया है।
केंद्र के अनुरूप हैं राज्य की गाइडलाइन
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ही यह बता दिया था कि दिल्ली की जनता के लिए विस्तार से नया गाइडलाइन जारी किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया था कि दिल्ली में जनता के लिए जो भी गाइडलाइन जारी होगी वह पूरी तरह केंद्र सरकार के आदेश के अनुरूप होगी। इस बाबत सीएम केजरीवाल सोमवार शाम को 5:30 बजे पूरी जानकारी जनता के सामने रखी।