दिल्ली के LG ने सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से बेचने वाले आधिकारी को किया बर्खास्त
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए एक सरकारी और ग्रामसभा की जमीन को फर्जी तरीके से एक व्यक्ति के पक्ष में करने के आरोप में दिल्ली प्रशासनिक अधीनस्थ सेवा के ग्रेड-1 में कार्यरत अधिकारी हरीश बजाज को बर्खास्त कर दिया है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। एलजी वीके सक्सेना ने सरकारी और ग्रामसभा की जमीन को फर्जी तरीके से एक व्यक्ति के पक्ष में करने के आरोप में दिल्ली प्रशासनिक अधीनस्थ सेवा के ग्रेड-1 के अधिकारी हरीश बजाज को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
राजनिवास से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, हरीश बजाज ने वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व विभाग द्वारा जारी नियमों, विनियमों और निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ‘दुर्भावनापूर्ण इरादे व वित्तीय लाभ’ के साथ अवैध रूप से 106 फर्द को पंजीकृत किया था। इनमें 57 सरकारी, ग्रामसभा भूमि और पार्सल से संबंधित थे या अधिग्रहण के लिए अधिसूचित थे। कदाचार, चूक और कमीशन के कृत्यों के लिए बजाज को वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपील दायर कर दी। जब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तब वह श्रम विभाग में उपसचिव थे।
अधिकारी ने बरती लापरवाही
एक अधिकारी ने कहा कि बजाज द्वारा वर्ष 2020 में सेवाओं से ‘अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त’ किए गए सरकार के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील के एक मामले का निस्तारण करते हुए एलजी ने पाया कि ‘हरीश बजाज, उपसचिव (श्रम विभाग) को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सिद्ध कदाचार के लिए उचित दंड लगाकर न्याय के उद्देश्य को पूरा किया जाएगा।’
अधिकारी ने कहा, बजाज ने प्रविधानों का उल्लंघन किया व सक्षम प्राधिकारी एडीएम (पूर्व) से भूमि की स्थिति रिपोर्ट प्राप्त किए बिना भूमि से संबंधित 57 दस्तावेजों को पंजीकृत किया, जैसा कि दिनांक 25.08.2006 के आदेश द्वारा तय किया गया था।
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