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Delhi Riots: दिल्ली दंगे के दौरान दुकान जलाने के मामले में 3 लोग बरी, भागीरथी विहार नाला रोड पर हुई थी घटना

पूर्वी दिल्ली दंगे में गोकलपुरी क्षेत्र के भागीरथी विहार में नाला रोड पर दुकानें जलाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिनेश यादव टिंकू और साहिल को बरी कर दिया है। यह घटना 24-25 फरवरी की दरम्यानी रात को भागीरथी विहार नाला रोड पर हुई थी।

By Ashish GuptaEdited By: Shyamji TiwariPublished: Wed, 10 May 2023 03:00 PM (IST)Updated: Wed, 10 May 2023 03:00 PM (IST)
Delhi Riots: दिल्ली दंगे के दौरान दुकान जलाने के मामले में 3 लोग बरी, भागीरथी विहार नाला रोड पर हुई थी घटना
दिल्ली दंगे के दौरान दुकान जलाने के मामले में 3 लोग बरी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे में एक दुकान जलाने व दूसरी से सामान चोरी करने के मामले में बुधवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन लोगों को बरी कर दिया। दिनेश यादव, संदीप उर्फ मोगली और टिंकू को बरी करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने कहा कि पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि एक दुकान में चोरी करने और दूसरी दुकान जलाने की घटना को दंगाई भीड़ ने अंजाम दिया था।

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जिन पुलिसकर्मियों और सार्वजनिक गवाहों पर पुलिस ने भरोसा किया, उन्होंने इस मामले से जुड़ी घटनाओं के बारे में कुछ बयान नहीं किया। यह भी साक्ष्य नहीं हैं कि ये तीनों व्यक्ति घटनाओं को अंजाम देने में शामिल थे। इसलिए इनको सभी आरोपों से बरी किया जा रहा है।

ये थी घटना 

गोकलपुरी थाना क्षेत्र के भागीरथी विहार मुख्य नाला रोड पर दंगाइयों ने 24-25 फरवरी 2020 की दरम्यानी रात को अकील सैफी की फैब्रिकेशन एवं स्टील की दुकान से सामान चोरी किया था। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि उन्हें 25 फरवरी 2020 को पड़ोसी ने फोन पर घटना की सूचना दी थी।

इस घटना की जांच के दौरान पुलिस को इरफान नामक व्यक्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें जानकारी दी गई थी कि दंगाइयों ने भागीरथी विहार गली नंबर-तीन में उनकी सिलाई के कारखाने में आग लगा दी थी। इरफान ने पुलिस को बताया था कि दंगे के चलते वह 24 फरवरी 2020 को शाम पांच बजे कारखाना बंद करके चले गए थे। दो दिन बाद एक जानकार ने दंगाइयों द्वारा कारखाना जलाने की सूचना दी थी।

ये थे आरोप 

इस मामले में कोर्ट ने आरोपित दिनेश यादव, टिंकू और संदीप के खिलाफ अगस्त 2021 में आरोप तय किए थे। इसमें दंगा करने, घातक हथियारों का इस्तेमाल करने, गैर कानूनी समूह में समान मंशा से अपराध करने, सरकारी आदेश का उल्लंघन करने, चोरी करने, दुकान जलाने का आरोप तय किया गया था। इस मामले में 24 लोगों की गवाही हुई।

जेल में ही रहेंगे तीनों 

ये तीनों इस मामले में बरी जरूर हुए हैं, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे। तीनों दंगे के अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में है। दिनेश को दंगे के एक मामले में पांच साल कैद की सजा हो चुकी है।


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