शिबू सोरेन मामले में Delhi High court अब नहीं बढ़ाएगा तारीख, मामला स्थगित करने की अपील पर कोर्ट सख्त
Delhi High Court ने सोरेन की याचिका के मामले में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की याचिका पर अब सुनवाई की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इस मामले में सोरेन के वकील ने तारीख आगे बढ़ाने की अपील की थी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने शिबू सोरेन की याचिका के मामले में बड़ी टिप्पणी की है।बुधवार को हाई कोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई की तारीख अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल ने सोरेन के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी थी। इस कार्यवाही को सोरेन ने चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।
सोरेन के एक वकील ने कहा कि याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता को कुछ व्यक्तिगत दिक्कतें हैं, लिहाजा वह चाहते हैं कि मामले की सुनवाई स्थगित की जाए। इस पर अदालत ने यह टिप्पणी की।
सोरेन के वकील ने की थी तारीख बढ़ाने की अपील
बुधवार को सुनवाई के दौरान सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील ने इस आधार पर अगली तारीख देने की मांंग की कि मामले में पेश होने वाले अधिवक्ता किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण पेश नहीं हो सकते।
वहीं, लोकपाल की तरफ से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अगली तारीख देने के अनुरोध का विरोध किया।इस पर न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने मामले को आठ फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए स्पष्ट किया कि मामले में आगे कोई तारीख नहीं दी जाएगी।
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अदालत ने लगाई थी लोकपाल की कार्यवाही पर रोक
साथ ही अदालत ने साफ किया कि लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। अदालत ने 12 सितंबर को लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कहा था कि इस मामले पर विचार करने की जरूरत है।
अगस्त 2020 में की गई शिकायत में भाजपा नेता दुबे ने दावा किया था कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके बड़ी संपत्ति अर्जित की है और भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं।75 वर्षीय सोरेन ने दुबे की शिकायत के साथ-साथ उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण की कार्यवाही को भी गलत ठहराया है।
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