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Whatsapp privacy policy: HC ने याचिकाकर्ता से कहा- वाट्सएप की नई निजता नीति स्वीकार नहीं तो दूसरा ऐप करें इस्तेमाल

Whatsapp privacy policy वाट्सएप की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐप पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की जाती है जिससे ग्राहकों की निजता का हनन हो। पीठ ने कहा कि वह मामले को समझेगी इसके बाद ही वाट्सएप को नोटिस जारी करेंगे।

By Jp YadavEdited By: Published: Tue, 19 Jan 2021 12:00 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jan 2021 12:00 PM (IST)
Whatsapp privacy policy: HC ने याचिकाकर्ता से कहा- वाट्सएप की नई निजता नीति स्वीकार नहीं तो दूसरा ऐप करें इस्तेमाल
याचिका पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। Whatsapp privacy policy:  दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे वाट्सऐप की नई निजता नीति के मामले में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर किसी को नीति स्वीकार नहीं है तो वह दूसरा ऐप इस्तेमाल कर सकता है। पीठ ने कहा कई ऐसे ऐप है जो अपने ग्राहकों की जानकारी रखते हैं। सभी निजी ऐप हैं और ग्राहक चाहे तो उस का सदस्य बन सकता है या उसे छोड़ सकता है। यह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का वास्तविक मांग को समझे बगैर सुनवाई नहीं करेंगे। याचिका पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।

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पीठ ने याची अधिवक्ता चैतन्य रोहिल्ला से पूछा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। इसके जवाब में अधिवक्ता ने कहा कि वाट्सएप हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करता करता है और इसे वैश्विक स्तर पर साझा करता है। पीठ ने याची से पूछा कि क्या आपने दूसरे एप की शर्तों के बारे में पढ़ा है। आप पहले उसको पढ़ें और बताएं कि आप की मुश्किलें क्या है। उन्होंने कहा कि आप दूसरे ऐप के शर्तों को पढेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह क्या-क्या शर्तें मनवाते हैं। पहले आप उन सब बारे में पूरी तरह से वाकिफ हो लें। पीठ ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी जानकारी लेनी होगी।

मंत्रालय की तरफ से एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि इस पर मंत्रालय विश्लेषण कर रहा है। फेसबुक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है इसे निरस्त कर दिया जाए। वहीं, वाट्सएप की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह ऐप पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की जाती है जिससे ग्राहकों की निजता का हनन हो। पीठ ने कहा कि अदालत पहले पूरे मामले को समझेगी इसके बाद ही वाट्सएप को नोटिस जारी करेंगे। 


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