केजरीवाल पर 10 हजार का जुर्माना, HC की हिदायत- अपमानजनक सवाल न करें
कोर्ट अरुण जेटली की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मांग की गई है कि मानहानि के मुकदमे में व्यवस्थित और उचित तरीके से बयान दर्ज कराए जाएं।
नई दिल्ली (जेएनएन)। अरुण जेटली द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि केस में जहां एक ओर फीस मुद्दे पर देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी अलग हो गए हैं वहीं, इसी केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के दूसरे मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर अरविंद केजरीवाल पर यह जुर्माना लगाया है।
वहीं, हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि वह अपने और आम आदमी पार्टी (AAP) के पांच अन्य नेताओं पर दर्ज मानहानि के मुकदमे में जिरह के दौरान केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से 'अपमानजनक' सवाल नहीं करें।
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कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल की उस दलील पर भी संज्ञान लिया कि उन्होंने अपने वकील राम जेठमलानी को वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के निर्देश नहीं दिए थे।
बता दें कि कोर्ट अरुण जेटली की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मांग की गई है कि मानहानि के मुकदमे में व्यवस्थित और उचित तरीके से बयान दर्ज कराए जाएं।
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गौरतलब है कि मानहानि के मुकदमे में केजरीवाल के अलावा राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी आरोपी बनाए गए हैं।
वहीं, बुधवार को जस्टिस मनमोहन ने अरुण जेटली के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर कहा कि मुख्यमंत्री को गरिमापूर्ण तरीके से और कानून के अनुसार बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेटली से जिरह करनी चाहिए।
कोर्ट ने नाराजगी भरे अंदाज में कहा कि कोर्ट की गरिमा बनाए रखनी होगी क्योंकि जिरह की आड़ में किसी व्यक्ति से अपमानजनक और अभद्र भाषा में बात नहीं होनी चाहिए।