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Delhi News: शरजील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

Sharjeel Imam News शरजील इमाम की तरफ से दाखिल याचिका में राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को आधार बनाया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों में केस दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Tue, 17 May 2022 08:16 PM (IST)Updated: Tue, 17 May 2022 08:16 PM (IST)
Delhi News: शरजील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई करेगा हाई कोर्ट
शरजील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी।

नई दिल्ली [गौरव वाजपेई]। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगे और भड़काऊ भाषण के मामले में आरोपित शरजील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई करेगा। मंगलवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि सुनवाई करने वाली जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच आज नहीं बैठी।

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सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को बनाया आधार

शरजील इमाम की तरफ से दाखिल याचिका में राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को आधार बनाया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों में केस दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्र सरकार जब तक राजद्रोह के मामले पर जब तक दोबारा विचार करेगी तब तक इस मामले में कोई नया एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा।

राजद्रोह के आरोपित कर सकते हैं जमानत की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजद्रोह के मामले में जो आरोपित हैं वे अदालतों में याचिका दायर कर जमानत की मांग कर सकते हैं। शरजील इमाम ने दो अलग-अलग एफआईआर के मामले में अंतरिम जमानत की मांग की है। एक एफआईआर जामिया युनिवर्सिटी में दिए गए भाषण को लेकर है जबकि दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में दिए गए भाषण को लेकर।

शरजील इमाम पर लगा है भड़काऊ भाषण देने का आरोप

एफआईआर में शरजील इमाम पर आरोप लगाया गया था कि उसने भड़काऊ भाषण दिए थे। बता दें कि 11 अप्रैल को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। 24 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कड़कड़डूममा कोर्ट ने राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। 

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