Delhi News: ताहिर हुसैन की याचिका पर HC ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, चार सप्ताह में मांगा जवाब
Delhi News मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी 2023 को होगी।याचिकाकर्ता ताहिर हुसैन ने अधिवक्ता रिजवान के माध्यम से दायर याचिका में सवाल उठाया कि अगर उनके मुवक्किल पर दिल्ली दंगों की एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया है।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगा के संबंध में खजूरी खास पुलिस स्टेशन में की गई प्राथमिकी को रद करने की मांग वाली आम आदमी पार्टी (आप) से निलंबित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी 2023 को होगी।याचिकाकर्ता ताहिर हुसैन ने अधिवक्ता रिजवान के माध्यम से दायर याचिका में सवाल उठाया कि अगर उनके मुवक्किल पर दिल्ली दंगों की एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया है, तो फिर दंगों से जुड़ी अन्य छोटी व अन्य साजिशों का आरोप कैसे लगाया जा सकता है।ताहिर हुसैन उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा में एक बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में भी आरोपित हैं।
उधर बुराड़ी इलाके में 38 वर्षीय एक महिला ने ठेकेदार पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित जयप्रकाश पांडेय उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि जय प्रकाश एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है। अपनी पहुंच की वजह से महिला पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया।
पुलिस आरोपित के किसी भी पार्टी से संबंध होने की बात से इंकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि महिला और आरोपित एक दूसरे के पहले से जानकार हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता बुराड़ी इलाके में रहती है। पीड़िता ने बताया कि उनके परिवार में पति व दो बच्चे हैं।
आरोपित उनके पति का जानकार है। आरोपित ने धोखे से उन्हें अपने साथ ले गया। वहां कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने जब इसका ऐतराज किया तो आरोपित ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में 21 सितंबर को एफआइआद दर्ज की गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।