फिर मुश्किल में राहुल गांधी! दो साल पुराने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा NCPCR से जवाब
Rahul Gandhi News दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों की पहचान उजागर करने के एक मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जवाब मांगा है। आरोप है कि राहुल ने दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों की तस्वीर ट्वीट की थी।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। मानहानि केस में सजा मिलने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। दरअसल, राहुल गांधी द्वारा दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों की तस्वीर ट्वीट करने के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से जवाब मांगा है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग
इससे पहले एनसीपीसीआर ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि हम इस मामले में याचिकाकर्ता का समर्थन और और साथ चाहते हैं। बता दें कि एक जनहित याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली पुलिस और ट्विटर को राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप है कि राहुल ने अपने ट्वीट में दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों और रिश्तेदारों पहचान सार्वजनिक की है।
क्या है मामला?
ये मामला करीब दो साल पुराना है। आरोप है कि 2021 में राहुल गांधी ने 9 साल की दुष्कर्म और हत्या के मामले में पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा की थी। सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश ने इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता गौतम झा के माध्यम से दायर याचिका में मकरंद सुरेश ने कहा है कि राहुल गांधी ने बच्ची के परिजनों की तस्वीर सार्वजनिक कर बाल अधिकार कानून व पाक्सो के कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए।
पाक्सो के तहत केस दर्ज करने की मांग
याचिका में कहा गया कि राहुल ने राजनीतिक फायदे के लिए तस्वीर ट्वीट की थी। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ बाल अधिकार कानून एवं पाक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
पहले से ही मुश्किल में हैं राहुल गांधी
गौरतलब है कि राहुल गांधी पहले से ही मुश्किल में घिरे हैं। मानहानि के एक मामले में सूरत की जिला अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है।