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दिल्ली HC ने कहा- साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस नहीं कर सकते लेखक

2015 में प्रख्यात लेखक एमएम कलबुर्गी की हत्या पर सरकार को उदासीन बने रहने और असहिष्णुता का आरोप लगाते हुए 38 लेखकों ने पुरस्कार वापस किए थे।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 28 Mar 2017 07:29 AM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2017 07:36 AM (IST)
दिल्ली HC ने कहा- साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस नहीं कर सकते लेखक
दिल्ली HC ने कहा- साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस नहीं कर सकते लेखक

नई दिल्ली (जेएनएन)। 'बड़े विचार-विमर्श के बाद लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। लेखक इन्हें वापस नहीं कर सकते।' यह टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने की है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने कहा कि 2015 में अकादमी के एक्जिक्यूटिव बोर्ड ने यह तय किया था कि एक बार यह पुरस्कार देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे में पुरस्कार वापस करने वालों के लिए गाइडलाइन बनाने की जरूरत नहीं है।

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बता दें कि 2015 में प्रख्यात लेखक एमएम कलबुर्गी की हत्या पर सरकार को उदासीन बने रहने और असहिष्णुता का आरोप लगाते हुए 38 लेखकों ने पुरस्कार वापस किए थे। इन पुरस्कारों की वापसी का विरोध करते हुए एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी।

कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब साहित्य अकादमी का संविधान पुरस्कार वापस लेने की इजाजत ही नहीं देता तो इस मुद्दे पर विचार करने का कोई औचित्य ही नहीं है।

पेश मामले में वकील हाजी मोहम्मद माजिद कुरैशी और एक धार्मिक संगठन ने यह याचिका दायर की थी। दोनों ने अपील की थी कि जिन लेखकों ने पुरस्कार वापस किए हैं, उन्हें पुरस्कार राशि और पुस्तकों की बिक्री से मिलने वाली रॉयल्टी भी वापस करनी चाहिए। साथ ही पुरस्कार वापस करने वाले लेखकों पर कार्रवाई करने की मांग की।

वकील और धार्मिक संगठन का कहना है कि पुरस्कार वापसी संबंधी गाइडलाइन भी बनाई जाए। इससे पूर्व कोर्ट ने केंद्र सरकार से पुरस्कार वापस करने संबंधी क्या दिशा निर्देश तय है और क्या उसे तोड़ा गया है, इस बारे में जवाब मांगा था। साथ ही लेखक एमएम कलबुर्गी की हत्या की भी जांच रिपोर्ट मांगी थी। के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि पुरस्कार वापस करने वाले लेखकों ने रॉयल्टी नहीं लौटाए हैं।


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