Move to Jagran APP

Delhi: ''फीस ना दे पाने पर बोर्ड परीक्षा देने से छात्र को रोकना संविधान का उल्लंघन'', हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने फीस का भुगतान नहीं कर पाने के कारण बोर्ड परीक्षा देने से रोकने के मामले में ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन है।

By Vineet TripathiEdited By: Abhi MalviyaPublished: Thu, 19 Jan 2023 10:01 PM (IST)Updated: Thu, 19 Jan 2023 10:01 PM (IST)
Delhi: ''फीस ना दे पाने पर बोर्ड परीक्षा देने से छात्र को रोकना संविधान का उल्लंघन'', हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी
अदालत ने कहा कि शिक्षा वह नींव है जो समाज के भविष्य को आकार देती है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। फीस का भुगतान नहीं कर पाने के कारण बोर्ड परीक्षा देने से रोकने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने कहा कि फीस का भुगतान न करने के आधार पर एक छात्र को बोर्ड परीक्षा देने से रोकना भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत गारंटीकृत बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन होगा।

loksabha election banner

बच्चों के भविष्य को खराब ना किया जाए- HC

अदालत ने कहा कि शिक्षा वह नींव है जो एक बच्चे के साथ सामान्य रूप से समाज के भविष्य को आकार देती है।ऐसे में दसवीं और बारहवीं की महत्वपूर्ण परीक्षाओं को देने से रोककर बच्चे के भविष्य को खराब नहीं होने दिया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि एक बच्चे को फीस का भुगतान न करने के आधार पर शैक्षणिक सत्र के बीच में कक्षाओं में न तो भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है और न ही परीक्षा देने से रोका जा सकता है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि एक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल को फीस का भुगतान करने में असमर्थ ऐसे सामान्य श्रेणी के बच्चे को जारी रखने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने छात्र को दी टिप्पणी

उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने छात्र को दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी और द इंडियन स्कूल को निर्देश दिया कि छात्र को रोल नंबर जारी करे। अदालत ने साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए बच्चों के आयोजित की जाने वाली कक्षा या विशेष कक्षाओं में भाग लेने की भी अनुमति दी। हालांकि, अंतिम समय में याचिका दायर करने पर अदालत ने छात्र के स्वजन के आचरण की निंदा की।

यह भी पढ़ें- CCTV in Schools: विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एसओपी दाखिल करे दिल्ली सरकार- हाई कोर्ट

यह भी पढ़ें- ऊंची आवाज में डीजे बजाने के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका, सरकार व प्रदूषण बोर्ड को नोटिस


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.