सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक पर हस्तक्षेप से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार
दिल्ली सरकार द्वारा दी गई जानकारी के बाद पीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से ये कहते इनकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले को हाई कोर्ट की उच्चाधिकार समिति देख रही है
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) की बैठक जल्द कराने के संबंध में प्राधिकारियों को निर्देशा देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दिया। दिल्ली सरकार ने न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ को बताया कि योग्य कैदियों की समयपूर्व रिहाई ओर निर्णय लेने के लिए सोमवार को बैठक निर्धारित है।
दिल्ली सरकार द्वारा दी गई जानकारी के बाद पीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से ये कहते इनकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले को हाई कोर्ट की उच्चाधिकार समिति देख रही है और इसमें दखल नहीं दे सकते।
याचिकाकर्ता अमित साहनी को पीठ ने समिति के समक्ष जाने को कहा। अमित साहनी ने याचिका में कहा था कि कम अंतराल पर एसआरबी की बैठक होने से कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए कैदियों को रिहा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा था कि एसआरबी ने इस साल की पहली तिमाही बैठक 28 फरवरी को बुलाई थी और दूसरी तिमाही की बैठक अब तक नहीं बुलाई गई है।
दो पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित
वहीं, जनकपुरी थाना में कार्यरत दो पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। प्रशासन की ओर से दोनों पुलिसकर्मियों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये कोरोना की चपेट में कैसे आएं और किस-किस के संपर्क में रहें। थाना परिसर में ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जो पिछले दिनों दोनों पुलिसकर्मियों के संपर्क में रहे, ताकि उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके।