एयरलाइंस के प्रतिबंध को कॉमिडियन कुणाल ने दी चुनौती, दिल्ली HC ने याचिका पर विचार करने से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की एयरलाइंस द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में उन्होंने जिसमें इंडिगो, विस्तारा और अन्य एयरलाइंस द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी थी। बता दें कि इन सभी कंपनियों ने 27 अप्रैल तक के लिए कुणाल कामरा की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है।
दरअसल, मशहूर स्टैंडअप कॉमिडियन कुणाल कामरा पर आरोप है कि वह एक पत्रकार के साथ इंडिगो एयरलाइंस में गलत तरह से पेश आए थे। उन्होंने उस पत्रकार को लेकर कुछ ऐसी बात बोली थी जिसके बाद इंडिगो एयरलाइन के साथ-साथ तीन और एयरलाइंस कंपनियों ने कुणाल कामरा के अपनी एयरलाइंस में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इसके बाद विस्तारा एयरलाइंस ने भी कुणाल कामरा पर अपनी फ्लाइट में सफर करने पर रोक लगा दी थी। खबरों के अनुसार विस्तारा एयरलाइंस ने कुणाल कामरा पर 27 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंध लगाया है। विस्तारा द्वारा ये फैसला इंडिगो एयरलाइंस की आंतरिक कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद लिया गया था।
बता दें कि कुणाल कामरा ने 28 जनवरी को अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें वह पत्रकार से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि, पत्रकार ने उनका सवाल अनसुना कर दिया और अपने लैपटॉप में काम करने में व्यस्त रहे। इस दौरान कुणाल ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया।
उनके इस व्यवहार को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर छह महीने के लिए रोक लगाए दी। खबरों के मुताबित डीटीसी ने भी अपनी बसों और दिल्ली ऑटो एसोसिएशन के सीएनजी ऑटो ने अगले आदेश तक कुणाल के सफर करने पर पाबंदी का फैसला किया। बता दें कि प्रतिबंध के बाद कुणाल ने इंडिगो एयरलाइंस को कानूनी नोटिस भेजा था।
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