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Delhi News: बेरहमी से की गई हत्या के मामले में केवल छह साल की कैद ही जमानत का पर्याप्त आधार नहीं- हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि आरोपित ने पूर्व नियोजित तरीके से बेसबाल के बल्ले लोहे की छड़ी व ईंट से हमला करते समय कोई दया नहीं दिखाई। विवाद होने पर बार के अंदर युवक हत्या के मामले में आरोपित की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी।

By Geetarjun GautamEdited By: Published: Sun, 03 Jul 2022 03:45 PM (IST)Updated: Sun, 03 Jul 2022 03:45 PM (IST)
Delhi News: बेरहमी से की गई हत्या के मामले में केवल छह साल की कैद ही जमानत का पर्याप्त आधार नहीं- हाई कोर्ट
बेरहमी से की गई हत्या के मामले में केवल छह साल की कैद ही जमानत का पर्याप्त आधार नहीं- हाईकोर्ट

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। हौज खास स्थित एक बार में डांस को लेकर हुए विवाद में हत्या के आरोपित विशाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया कि ऐसे मामले में केवल छह साल की कैद ही जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है।

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न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने कहा कि भले ही सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट नहीं हो, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज के अलावा आक्यूलर साक्ष्य और एफएसएल परिणामों पर आधारित है। अपना मोबाइल फोन लेने वापस आए निहत्थें युवकों पर हमला किया था।

पीठ ने कहा कि आरोपित ने पूर्व नियोजित तरीके मृतक पर बेसबाल के बल्ले, लोहे की राड और सीमेंट की ईंटों से हमला करते समय कोई दया नहीं दिखाई। मृतक रूपेश को गंभीर रूप से 21 चोटें आईं।ऐसे में अपराध की गंभीरता और हमले की क्रूर प्रकृति को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की जाती है।

वहीं, याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने दलील दी कि यह अचानक हुआ झगड़ा था न कि पूर्व नियोजित, ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत आता है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले आवेदक को जमानत दी गई थी और उसने इसका दुरुपयोग नहीं किया था।

मौके पर जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज भी स्पष्ट नहीं हैं, ऐसे में उनके मुवक्किल को जमानत दी जाए। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सीसीटीवी के अलावा भी आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं।

यह है मामला

शिकायतकर्ता रोहित बंसल अपने दोस्त विनीत, सोनू, रूपेश और मोनू के साथ 21-22 अक्टूबर 2015 में हौज खास स्थित सांघई-30 बार एंड रेस्टोरेंट गए थे। रात करीब साढ़े बारह बजे डांस फ्लोर पर नाचने को विवाद हुआ। इसके बाद रोहित अपने दोस्तों के साथ वहां से बाहर आए गए।

इसी बीच रोहित को पता चला कि वह अपना फोन अंदर भूल गया है तो वह दोस्तों के साथ दोबारा बार में गया, तो विवाद करने वाले आरोपितों ने उसका रास्ता रोक लिया और दोबारा विवाद होने पर उन्होंने रोहित और रूपेश पर बेसबाल के बल्ले, लोहे की राड और सीमेंट की ईंट से बेरहमी से हमला किया।

रोहित को सिर पर चोट आई, जबकि रूपेश को 21 चोटें आई थी और घटना के तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पहले आरोपित अनिल कुमार यादव की पहचान की। इसके बाद अन्य आरोपित तरुण, आशीष बालगुएर, विशाल बालगुएर, विकास बालगुएर और विकास उर्फ शम्मी को भी गिरफ्तार किया गया।


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