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    उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब 75 हजार नहीं 1.5 लाख मिलेगा गुजारा भत्ता

    By Jagran NewsEdited By: Pooja Tripathi
    Updated: Thu, 31 Aug 2023 12:10 PM (IST)

    Omar Abdullah की पत्नी पायल को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। Delhi High court ने पायल अब्दुल्ला नाथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत का फैसला पलट दिया है जिसमें उन्हें 75 हजार गुजारा भत्ता मिलने की बात थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उमर अब्दुल्ला को आदेश दिया है कि वह अपनी अलग रह रही पत्नी पायल को हर माह डेढ़ लाख गुजारा भत्ता दें।

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    उमर अब्दुल्ला और पत्नी पायल अब्दुल्ला। (फाइल फोटो)

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को 1.5 लाख रुपये प्रति माह गुजारा-भत्ता देने का आदेश दिया है।

    गौरतलब है कि इस मामले में पायल अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल निचली अदालत ने 75 हजार प्रतिमाह गुजारा-भत्ता देने का आदेश दिया था।

    इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बेटे की शिक्षा के लिए 60 हजार रुपये प्रतिमाह देने का भी आदेश दिया है। निचली अदालत के खिलाफ पायल की याचिका पर हाईकोर्ट ने उक्त आदेश दिया है।

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