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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi हाईकोर्ट का आदेश- 3 महीने में करें महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट आवेदन पर फैसला

By Jagran NewsEdited By: Nitin Yadav
Published: Fri, 03 Mar 2023 04:17 PM (IST)

दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रीनगर स्थित पासपोर्ट आफिस को तीन महीने के अंदर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट ...और पढ़ें

Delhi हाईकोर्ट का आदेश- 3 महीने में करें महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट आवेदन पर फैसला।
Delhi हाईकोर्ट का आदेश- 3 महीने में करें महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट आवेदन पर फैसला।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को श्रीनगर स्थित पासपोर्ट आफिस को तीन महीने के अंदर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट आवेदन पर निर्णय लेने काे कहा है।

पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए उनके आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ मुफ्ती ने याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि मुफ्ती की अपील पर कल फैसला लिया गया और मामला श्रीनगर के पासपोर्ट कार्यालय को भेज दिया गया है। इस पर अदालत ने श्रीनगर कार्यालय को तेजी से निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।