भाजपा सांसद हर्षवर्धन-मीनाक्षी लेखी और हंसराज हंस पर गलत जानकारी देने का आरोप
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। शपथ पत्र में गलत जानकारी देने समेत कई आरोपों के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन व नई दिल्ली क्षेत्र से सांसद मीनाक्षी लेखी व उत्तर-पश्चिमी दिल्ली से सांसद हंसराज हंस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। तीन अलग-अलग न्यायमूर्तियों के सामने पेश हुई याचिकाओं पर नोटिस जारी कर पीठ ने हर्षवर्धन व हंसराज हंस से जवाब मांगा है। वहीं, लेखी वाली याचिका पर सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
चांदनी चौक के मतदाता याचिकाकर्ता अरुण कुमार ने दायर याचिका में आरोप लगाया कि हर्षवर्धन ने नामांकन पत्र में पत्नी द्वारा खरीदी गई आवासीय संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। उन्होंने 17वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जय प्रकाश अग्रवाल व आम आदमी पार्टी प्रत्याशी पंकज गुप्ता को हराकर जीत दर्ज की थी। याचिका पर अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
वहीं, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाले कांग्रेस प्रत्याशी राजेश लिलोठिया की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र से सांसद हंसराज हंस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने साथ ही निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि नामांकन के दौरान हंसराज द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को संरक्षित रखें।
याचिका पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता राजेश लिलोठिया ने अधिवक्ता विक्रम दुआ व अधिवक्ता सुनील कुमार के माध्यम से याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि हंसराज ने लोकसभा चुनाव में झूठी जानकारियों के साथ शपथ पत्र दाखिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हंसराज ने पत्नी की आय और शिक्षा से जुड़ी गलत जानकारी दी है।