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Lockdown-4: दिल्ली की सभी अदालतों में 31 मई तक नहीं होगा कामकाज, HC ने लिया फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई तक दिल्ली के सभी अधीनस्थ न्यायालयों और जिला अदालत के कामकाज को निलंबित कर दिया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 22 May 2020 09:44 AM (IST)Updated: Fri, 22 May 2020 09:44 AM (IST)
Lockdown-4: दिल्ली की सभी अदालतों में 31 मई तक नहीं होगा कामकाज, HC ने लिया फैसला
Lockdown-4: दिल्ली की सभी अदालतों में 31 मई तक नहीं होगा कामकाज, HC ने लिया फैसला

नई दिल्ली, एएनआइ। कोरोना वायरस और लॉकडाउन चौथे चरण को देखते हुए दिल्ली में 31 मई कामकाज नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई तक दिल्ली के सभी अधीनस्थ न्यायालयों और जिला अदालत के कामकाज को निलंबित कर दिया है।

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इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि सभी पीठ शुक्रवार से सभी प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करेंगी। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल समेत हाई कोर्ट के सभी न्यायमूर्तियों ने फैसला किया कि 22 मई से सभी सात डिविजन बेंच के अलावा 19 एकल पीठ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम सुनवाई करेंगी।

दिल्ली हाई कोर्ट समेत निचली अदालतों ने 24 मार्च से 19 मई के लॉकडाउन के बीच 20726 महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन की तरफ से जारी एक सूचना के अनुसार पीठ द्वारा उन मामलों को भी सुनवाई के लिए लिया जाएगा जिनमें जिरह अंतिम चरण में है। उन मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है जिसमें मामलों का निपटारा करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति के साथ लिखित बयान लिया जा चुका है। इसके साथ ही वेब लिंक के माध्यम से ज्वाइंट रजिस्ट्रार के समक्ष याचिका दायर करने की प्रक्रिया अगले आदेश तक जारी रहेगी। गैर-जरूरी मामलों को मुख्य न्यायमूर्ति के अनुसार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।


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